काम करवाकर नहीं दिया था मेहनताना, शराब पिलाकर अपने ही हलवाई दोस्त को उतारा मौत के घाट, तीन आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग। पैसो के लेनदेन की बात को लेकर तीन दोस्तों ने हलवाई ठेकेदार युवक की हत्या कर दी थी। आरोपी ने ही सुलभ शौचालय में शव होने की सूचना पुलिस को दी थी। आरोपियों के द्वारा शराब पिलाकर अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा गया था। मोहन नगर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियो द्वारा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से गैंदी डबरी मैदान से मृतक का शव उठाकर शुलभ शौचालय में रख दिया गया था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है।
नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग IPS चिराग जैन ने बताया कि प्रार्थी राधेश्याम यादव उर्फ बुदद्ध पिता स्व. राजुराम यादव उम्र 25 वर्ष कुआ चौक गैंदी डबरी मोहन नगर दुर्ग ने दिनांक 22.04.2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया की गैंदी डबरी मोहन नगर शौचालय में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पढ़ा है। सूचना पर थाना मोहन नगर में मर्ग कमांक 28/2024 धारा 174 जा.फी. कायम कर जाच पंचनामा पश्चात मृतक का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने होमो सायडल होना लेख किये है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन पर से मृतक शेखर यादव उर्फ बंटी पिता रामलखन यादव उम्र 41 साल निवासी तितुरडीह नायापारा थाना मोहन नगर जिला दुर्ग का अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करना पाये जाने से थाना मोहन नगर में अपराध कमांक 198/2024 धारा 302 भादवि दिनांक 26.04.2024 को कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपीगण 1. राधेश्याम यादव उर्फ बुद्ध पिता स्व. राजुराम यादव उम्र 25 वर्ष कुआं चौक गैदी डबरी मोहन नगर दुर्ग। 2. प्रकाश यादव उर्फ पप्पू पिता राजेश यादव उम्र 20 वर्ष पत्ता कुआं चौक गैदी डबरी मोहन नगर दुर्ग और 3. महावीर यादव उर्फ बाटू पिता संतराम यादव उम्र 21 वर्ष निवासी कुआं चौक गैदी डबरी मोहन नगर दुर्ग से पुछताछ करने पर बताया कि हलवाई ठेकेदार शेखर यादव उर्फ बंटी द्वारा काम का पूरा पैसा नही देने की बात को लेकर आरोपीगणो द्वारा एक राय होकर मृतक शेखर यादव उर्फ बंटी को शराब पिलाकर हाथ, मुक्का लातघुसा एवं बास के डण्डा, एवं अन्य हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर मृतक के शव को घटना स्थल गैंदी उबरी से शव को उठाकर शुलभ शौचालय के अंदर रख दिया और आरोपी राधेश्याम यादव उर्फ बुद्ध पिता स्व. राजुराम यादव उम्र 25 वर्ष कुआं चौक गैंदी डबरी मोहन नगर दुर्ग के द्वारा स्वय थाना पहुंचना झूठा मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोपियो का यह कृत्य अपराध धारा का सबुत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध धारा 201. 120 (बी) भादवि जोड़ा गया। दौरान विवेचना के आरोपीगणो को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन, (मापुसे) के नेतृत्व में थाना प्रभारी मोहन नगर, आकांक्षा पाण्डेय (प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक), प्रधाना आरक्षक संतोष शर्मा कमांक 1344, आरक्षक 808 ओमप्रकाश देशमुख, आरक्षक 1539 वेदराम बंधे, आरक्षक 1131 मुरली वर्मा, आरक्षक 1721 विश्वजित टंडन, आरक्षक 48 शकील खान, आरक्षक 1806 तारकेश्वर साहू, आरक्षक 348 सचिन सिंह का विशेष योगदान रहा।