पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, 7.5 लाख के लेनदेन विवाद में दोस्त की हत्या करने वाला गिरफ्तार

पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, 7.5 लाख के लेनदेन विवाद में दोस्त की हत्या करने वाला गिरफ्तार

बलरामपुर/रामानुजगंज। रघुनाथनगर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 30 अगस्त का है, जब ग्राम चपोता रेंट नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की पहचान शिवराज सिंह (45 वर्ष, निवासी पंडरी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश) के रूप में हुई थी।  जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी सियाचंद वैश्य 43 वर्ष, निवासी भावखंड, थाना माडा, सिंगरौली के बीच पैसों का विवाद चल रहा था।

जानकारी के अनुसार दिनांक 30.8.2025 को शाम 4 बजे पुलिस चौकी बलंगी थाना रघुनाथ नगर में फोन से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम चपोता  रेंड नदी के किनारे पानी में एक अज्ञात आदमी का शव पड़ा हुआ है और नदी के मेढ़ के ऊपर करीब 50 मीटर दूर एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर क्रमांक एमपी 66 एमडी 8406 पड़ी हुई है की सूचना तस्दीक पर थाना प्रभारी रघुनाथ नगर के द्वारा दल बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हालत से अवगत कराकर घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी नंबर एमपी 66 एमडी 8406 का डिटेल लेने पर उक्त वाहन ग्राम पंडरी थाना माडा जिला सिंगरौली के शिवराज सिंह का होना ज्ञात हुआ तत्पश्चात मृतक के शव का पहचान कराई जाने पर मृतक का नाम शिवराज सिंह पिता जमुना सिंह 45 साल ग्राम पंडरी का होना ज्ञात हुआ तब मृतक के परिजनों से संपर्क पहचान की पुष्टि की गई शव के आसपास के स्थल का मौका मुआयना किये जाने पर घटनास्थल पर शव को घसीटने, व करीब 50 मीटर दूर नदी के मेढ़ पर संघर्ष के निशान, टूटे हुए चाकू का हत्था, और मृतक का बाइक मिला जिससे पुलिस और परिजनों को मृतक के हत्या की आशंका हुई मौके पर बिना नंबरी मर्ग इंटिमेशन  संध्यास्पद हत्या  के संबंधी कायम कर जाँच पंचनामा करवाई किया गया।

प्रकरण में पंचनामा कार्यवाही शव निरीक्षण घटनास्थल निरीक्षण फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अंबिकापुर तथा डॉग स्क्वायड टीम बलरामपुर की उपस्थिति में की गई तथा परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका की जाने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम CHC रघुनाथनगर से कराया गया शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने संदेहास्पद गला घोंटने हत्या होना लेख किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बलरामपुर जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर भापुसे के सतत मार्गदर्शन में  घटना स्थल पर प्राप्त साक्ष्य और मृतक के आने जाने के रास्ते के सीसी फुटेज, मृतक के और संदेही के मोबाइल नंबर का टेक्निकल एनालिसिस किए जाने पर मृतक के साथ अंतिम बार देखे गए व्यक्ति की पहचान सियाचंद वैश्य पिता राम केवल जाति वैश्वार उम्र 43 साल ग्राम भाऊखंड थाना माडा जिला सिंगरौली के रूप में की गई. परिजनों ने बताया कि संदेही के द्वारा मृतक से 7.50 लाख रुपए उधर लिया गया था। संदेह के आधार पर संदेही को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक शिवराज सिंह उर्फ बब्बे पिता जमुना सिंह उम्र 45 वर्ष ग्राम पंडरी खूंटाटोला थाना माडा जिला  सिंगरौली मध्यप्रदेश से आरोपी सियाचंद वैश्य पिता स्वर्गीय राम केवल उम्र 43 साल निवासी भाव खंड थाना माडा जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश ने करीबन 02 वर्ष पहले अलग-अलग किस्तों में 7.50 लाख रूपये 5 परसेंट ब्याज में  लिया था आज की स्थिति में 15 लाख रुपया हो गया था।

अभी तक मात्र 1.5 लाख रुपया ही वापस किया था। मृतक पैसे के लिए लगातार दबाव बनाकर प्रताड़ित करता था। इससे आरोपी क्षुब्ध होकर आरोपी प्लानिंग किया कि इसे निपटाना है योजना के तहत गुरुवार को  सिंगरौली जाकर वैष्णो बरतन भंडार बर्तन की दुकान से चाकू खरीदकर लाया। शुक्रवार को शाम को 4 बजे दोनों माडा में बैठकर आपस में मिले नाश्ता किया और  अगले दिन ग्राम चपोता छत्तीसगढ़ में जमीन दिखाने के लिए जाना तय हुआ था। घटना दिनांक 30/08/25 को शनिवार के सुबह मृतक ने फोन किया और पास के गांव सेमरिया में मिलना तय हुआ। आरोपी और मृतक अपने-अपने मोटरसाइकिल में सेमरिया में मिलकर चांदनी बिहारपुर के रास्ते होते चपोता रेंट नदी के पुल के पास आए। आरोपी अपने मोटरसाइकिल को घटनास्थल से कुछ मीटर पहले छोड़ दिया। और मृतक के मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर घटना स्थल के पास नदी के ऊपर किनारे में पहुंचे। योजना के मुताबिक आरोपी अपने हाथ में रखें चाकू से बाइक में बैठे ही मृतक को मारने का प्रयास कर रहे थे इसी दौरान मृतक ने उसके चाकू को पकड़ लिया और छीना झपटी के कारण चोट मृतक और आरोपी को  दाहिने हाथ उंगलियों कटने का चोट आया। इसी दौरान छीना झपटी चाकू टूट गया चाकू वहीं पर गिर गया। लड़ाई झगड़ा होने के दौरान आरोपी ने मृतक के गले में जोर से हाथ के अंगूठे से दबाकर हत्या कर दिया और मृतक के शव को घसीट कर छुपाने की नीयत से रेंट नदी के पानी में फेक  दिया। मृतक के कपड़े वही पानी में डूबना बताएं। घटना के बाद आरोपी ने मृतक के जब से ₹50000 को लूट और  अपने पहने हुए कपड़े को बदलकर अपने मोटरसाइकिल में रखे कपड़े को पहन कर घर वापस आना बताया मोटरसाइकिल को लेकर अपने घर आया और कपड़ा चेंज करके स्कूल पढ़ाने चला गया। आरोपी के द्वारा घटना करने के बाद इस्तेमाल किए गए चाकू और अपने पहने हुए कपड़े को घटनास्थल के पास में झाड़ी में छुपा देना बताया और मृतक के जेब से निकाले गए ₹50000 रुपए, अपना मोबाइल सेट और मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स क्रमांक MP 53 MA 7901को अपने घर में छुपा कर रखना बताए जिससे विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त सामग्रियों को आरोपी के निशानदेही पर घटनास्थल से लोहे का चाकू, घटना के समय पहने हुए आरोपी के खून लगे कपड़े जब्त किया गया है। आरोपी के घर से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हेलमेट मोबाइल सेट और ₹50000 रुपए को जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल कराया गया है।