मां-बेटी ने मिलकर जबरन कराया नाबालिग का रेप, पुलिस ने तीन आरोपी को किया गिरफ्तार
बिलासपुर। सरकंडा इलाके में एक 12 साल की छात्रा को एक महिला और उसकी बेटी अपने घर ले गई। छात्रा को नशीली जूस पिलाकर बेहोश कर दिया और एक युवक को बुलाकर उससे रेप कराया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 364, 366 (ए), 328, 342, 376, 34 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मां-बेटी और एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सरकंडा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीडि़त लडक़ी के घर से अचानक गायब हो जाने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाली एक महिला पर संदेह जताया। पीडि़त परिवार पुलिस के पास जाने से पहले उस महिला से अपनी बेटी के बारे में पूछा था। महिला ने जानकारी नहीं होने की बात कह दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने फोन लगाकर उस महिला से बात की, तब भी उसने जानकारी होने से इंकार कर दिया। इधर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि आरोपी महिला सरिता डेविड (36 वर्ष) और उसकी बेटी बिपाशा (18 वर्ष) के साथ छात्रा उसके घर की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस ने महिला के घर दबिश दी तो वह नहीं मिली। इधर पीडि़त छात्रा पुलिया के पास अकेले बैठी मिल गई। पुलिस ने उसे परिजनों से मिलवाया और बयान दर्ज किया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी सरिता और उसकी बेटी बिपाशा उसके घर आए थे। उस समय मां घर पर नहीं थी। थोड़ी देर घूमकर आ जाने की बात कहकर दोनों मां-बेटी उसे अपने साथ ले गए। घर पर उन्होंने उसे जूस जैसा कुछ पीने के लिए दिया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद कोई लडक़ा वहां पहुंचा, जिसने उसके साथ रेप किया।
लडक़े के चले जाने के बाद पीडि़ता की मां जब पूछने आई तो उसे आरोपी महिला ने झूठ बोल दिया। पर, पुलिस ने जब कॉल किया तो वे घबरा गए। उन्होंने पीडि़त छात्रा को एक पुलिया के पास छोड़ दिया और खुद घर में ताला लगाकर भाग गए। बयान के बाद पुलिस ने मां-बेटी को ढूंढकर हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि बच्ची को जूस में नींद की गोलियां मिलाकर दी गई थी। जो लडक़ा आया था वह चांटीडीह का मोहम्मद सिराज (19 वर्ष) है, जो बिपाशा से मिलने अक्सर आता था। महिला ने बताया कि पीडि़त बच्ची को वह घर में रोककर और किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। इसी बीच पुलिस का फोन आने पर उसे छोडऩा पड़ा। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी मो. सिराज को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 364, 366 (ए), 328, 342, 376, 34 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।