मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर लगााया प्रतिबंध

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर लगााया प्रतिबंध

मदुरै(एजेंसी)। हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त को तमिलनाडु में मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। राज्य के तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अंदर सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सीतारमन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश आर. महादेवन और जे. सत्यनारायण प्रसाद ने कहा: "भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने के लिए अधिकारियों को मंदिर परिसर के अंदर सेल फोन के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सेल फोन और कैमरों का उपयोग भक्तों को विचलित करता है।"
मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, गुरुवयूर में श्री कृष्ण मंदिर और तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पहले से ही मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है। मंदिर के अधिकारियों ने तिरुचेंदूर मंदिर में भी मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर और   सीई) विभाग को तमिलनाडु के सभी मंदिरों में एक सभ्य ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया।

देशभर में सामने आते रहे हैं विवाद
यहां मप्र के दो बड़े विवादों का जिक्र करते हैं, जिन्होंने देशभर की मीडिया का ध्यान खींचा था। एक मामला मप्र के छतरपुर जिले के लवकुशनगर की प्रसिद्ध माता बम्बरबैनी मंदिर में दो महीने पहले सामने आया था। वहां सीढ़ियों पर एक लड़की ने सोशल मीडिया के लिए रील बनाई थी। इस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर एसपी को युवती पर एफआईआर के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में वीडियो बनाने वाली लड़की नेहा मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके माफी मांगी थी। एक बड़ा विवाद मप्र के ही उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में सामने आया था। यह मामला अक्टूबर,2022 का है। महाकाल मंदिर के परिसर और फिर गभर्गृह में लड़कियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। बाद में विवाद बढ़ने पर कलेक्टर ने कारर्वाई के आदेश दिए थे।