भिलाई की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर निकाला घर से, पंजाब निवासी पति-सास और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज
भिलाई। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ महिला थाना में शिकायत की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम कालरा आदमपुर जालंधर जालंधर ग्रामीण पंजाब आदमपुर निवासी पति इन्द्रजीत सिंह, ससुर गुरूदेव सिंह तथा सास श्रीमती गुरमीत कौर के खिलाफ भिलाई नगर पुलिस ने धारा 34, 498 A के तहत मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार पारिजात अपार्टमेंट ब्लाक 94 तालपुरी भिलाई निवासी श्रीमती प्रीति पाण्डेय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई की वे अपने बेटे को लेकर भाई के साथ दिनांक 26 जुलाई 2022 से मायके में रह रही है । उनका प्रेम विवाह दिनांक 16/06/2018 को इन्द्रजीत सिंह पिता गूरूदेव सिंह निवासी- ग्राम कालरा , आदमपुर जिला- जालंधर (पंजाब) के साथ आर्य समाज रायपुर में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद मैं पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगी जहां मैं लगभग तीन माह ठीक रही। उसके बाद अपने दाम्पत्य जीवन के निर्वाह दौरान मुझे पता चला कि पति नियमित गांजा , ड्रग्स पीने का आदि है एवं मेरे पति- इन्द्रजीत सिंह ,सास- गुरमीत कौर , ससुर- गुरूदेव सिंह सभी मिलकर दहेज में कुछ भी सामान व रकम आदि नहीं लाने के कारण मुझसे नाराज रहते और ताना मारते कि भिखारी लडकी से शादी हो गयी है तथा अपने पिता से 05 लाख रूपये मांग कर लाओ कहकर गाली गलौज मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे जिस पर मैं अपनी मां को सारी बात बतायी तो मेरी मां हर महीने 15 से 20 हजार रूपये मेरे पति के खाते में भेजती थी ताकि पति एवं ससुराल वाले मुझसे मारपीट कर प्रताडित न करे किन्तु पति एवं ससुराल वाले 05 लाख रूपये की मांग कर लगातार प्रताडित करते रहे। मेरे गर्भवती होने पर मेरा ईलाज नहीं करवाते थे खाने को भी नहीं देते उनके प्रताडना से तंग आकर मेरी मां मुझे भिलाई बुला ली और ईलाज करवायी तथा दिनांक 01/01/2019 को मेरे पुत्र को जन्म हुआ तब मैं फोन से अपने पति एवं ससुराल वालो को पुत्र होने की सूचना दी किन्तु पति एवं सास, ससुर मुझे देखने व लेने नहीं आये तब मैं वापस बेटे को लेकर ससुराल गई जहां पति एवं सास , ससुर का व्यवहार बहुत ज्यादा खराब था मेरे सारे गहने सास , ससुर रख लिये और पति एवं सास ससुर मिलकर मुझे रूपयो की मांग कर गाली गलौज मारपीट कर अत्यधिक प्रताडित करते रहे एवं दिनांक 24/06/2022 को पति एवं सास ससुर पुन: मुझे अत्यधिक मारपीट किये जिस पर मुझे आस पास के लोगो ने बचाया व पुलिस को सूचना दी तब पुलिस द्वारा मेरे पति एवं सास ससुर को समझाईश दी गई । जुलाई 2022 से मेरे पति बिना बताये घर से चले गये उसके बाद सास ससुर मुझे बेटे सहित घर से निकाल दिये तब से मैं अपने मायके में रह रही हूं तथा महिला थाना सेक्टर 06 भिलाई में आवेदन पत्र दी जिस पर कांउसलिंग हुआ , कांउसलिंग में पति एवं ससुराल वाले एक बार भी उपस्थित नहीं हुये जिस पर मैं अपने पति, सास, ससुर के खिलाफ कार्यवाही चाहती हूं ।
विवाह पश्चात मैं अपने पति के साथ उनके गृह ग्राम पंजाब जाकर रहने लगी। दाम्पत्य जीवन के निर्वाह के दौरान मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मेरा पति नियमित गांजा , ड्रग्स पीने का आदि है और मेरे सास व ससुर दहेज में कुछ भी सामान रकम आदि नहीं आने के कारण मुझसे नाराज रहते और ताना मारते कि भिखारी लडकी से शादी हो गयी है मुझसे अपने पिता से 5,00,000/-रू लाने की मांग करते है तथा दहेज का सारा सामान टी व्ही , फ्रीज , आलमारी , दीवान , पलंग सोफा , कार बर्तन इत्यदि लाने की मांग करते थे मैं निरंतर अपनी मां के सम्पर्क में रहती थी और अपनी व्यथा बताकर रकम मंगवाती थी प्रत्येक माह मेरी मां 15 से 20 हजार रू मेरे पति के खाते में भेजती थी ताकि वे लोग मेरे साथ मारपीट न करे फिर भी एकमुश्त 5,00,000/-रू (पांच लाख रूपये) की मांग कर मेरे पति व सास, ससुर मेरे साथ मारपीट किया करते थे । जब मैं गर्भवती थी तब मुझे ईलाज के लिये भी डाक्टर के पास नहीं ले जाते थे खाने को नहीं देते थे जब तक मैं उनकी बाते न मान लूं । उनकी बातो से व्यवहार से तंग आकर मेरी माताजी ने मुझे भिलाई बुला लिया और ईलाज करवाया। दिनांक 01/01/2019 को अवनी नर्सिग होम सिविक सेंटर भिलाई में पुत्र गुरनूर सिंह का जन्म हुआ। मेरे द्वारा फोन के माध्यम से सूचना दी गयी कि पुत्र हुआ है आप लोग आईये किन्तु न ही मेरे पति आये और न ही सास, ससुर आये मैं स्वंय ही दिनांक 25/01/2019 को अपने ससुराल नवजात शिशु के साथ गयी वहां जाकर मैंने महसूस किया कि मेरे पति व सास, ससुर का व्यवहार और कठोर हो गया है दहेज की मांग करते हुये मुझे मेरी मां द्वारा दिये गये सोने चांदी के आभूषण अपने पास रख लिये जब भी मैं अपने सोने चांदी के आभूषण अपने पास रख लिये जब भी मैं अपने सोने चांदी के आभूषण की मांग करती थी तब मुझे बहुत निर्दयतापूर्वक मेरे पति पीटा करते थे मुझे शराब के नशे में मेरे पति ने बताया कि यदि मैं अपने माता पिता से 5,00,000रूपये नगद लाती हूं तो मेरे पति उस पैसे से कनाडा जाकर बस जायेगे और मुझे व मेरे बच्चे को घर से निकाल देगे । मैं यह जानकार परेशान हो गयी कि मेरे पति ने मुझसे शादी केवल उस रकम के लिये की है जिससे वह कनाडा जा सके और वहां जाकर बस जाये। कि मेरे पति मुझ पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाते और मेरे माता पिता को फोन पर बताते थे कि मैं शराब पीती हूं शराब पीकर लडाई झगडा करती हूं मेरे पिता भारतीय सेना में है उनको बहुत कम छुट्टिया मिलती है फोन पर उन्होने मुझे बताया कि मेरे पति व सास ससुर ने फोन कर उन्हे बताया है कि मैं शराब पीने की आदि हूं तब मैंने अपने पिता को बताया कि मेरे ससुराल वालो ने मेरे पूरे आभूषण मुझसे छीनकर अपने पास रख लिये है और कनाडा जाने के लिये 5 लाख रूपये की मांग कर रहे है और इसी कारण मुझसे मारपीट करते है और लोगो को झूठी झूठी बाते कहकर मुझे बदनाम करते है कि सारी हदो को पार करते हुये मेरे पति व सास ससुर ने दिनांक 24/06/2022 को मुझे इतना पीटा कि मैं बेहोश हो गयी पडोसियो ने मुझे बचाया मेरा ईलाज करवाया और पुलिस में सूचना दी । थाना आदमपुर(पंजाब) में पुलिस में मेरे पति व सास , ससुर को समझाईश दी थी कि दुबारा मारपीट किये जाने की स्थिति में उनके खिलाफ दहेज प्रताडना का अपराध दर्ज किया जायेगा और मुझे व मेरे बच्चे को सुरक्षित रखने की भी निर्देश दिया गया था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मेरे पति मुझे बिना बताये रायपुर छ.ग. चले गये फोन पर पूछने पर कहते है कि मैं अब कभी भी नहीं आउंगा मेरे पति की गैर मौजुदगी में मेरी सास व ससुर मुझे बेवजह पीटते घर से निकाल देते। जब भी मैं अपने गहने आभूषण की बात करती मेरी सास व ससुर उसको गिरवी रख दिये है। 05 लाख रूपये लाओगी तो गिरवी रखे सामान छुडवायेगे नहीं तो वह वही पडा रहेगा । सारी हदो को पार करते हुये मेरे सास, ससुर ने मेरे पति के कहने अनुसार मुझे मेरे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया तब से मैं अपने पिता के संरक्षण में निवासरत हूं ।