हाईकोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग दिखाना पड़ा महंगा, 6 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ एफआईआर
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने छह ऐसे यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर एडिट और कमेंट के साथ दिखा रहे थे। ये एफआईआर हाईकोर्ट के वकील की शिकायत पर की गई है।
मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रेक्टिस करने वाले एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन देकर शिकायत की थी कि इन दिनों बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने आवेदन कहा कि यू ट्यूब चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पेज और चैनल्स चलाने वाले लोग बिना कोर्ट की अनुमति के हाई कोर्ट की वेबसाइट से लाइव प्रोसिडिंग डाउन लोड कर लेते हैं फिर उसे एडिट कर कमेंट के साथ पब्लिश कर देते हैं। उनके गलत तरीके से लाइव प्रोसिडिंग को दिखाने से एक गलत मैसेज जा रहा है और ये जबलपुर हाई कोर्ट के लाइव प्रोसिडिंग रूल्स का भी उल्लंघन है।
पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद आज 6 यू ट्यूब चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये चैनल्स हैं Indian Law, Be a Judge, Law Chakra, Legal Awarness, Court Room, Vipin Agyas Advocate और अन्य यू ट्यूब चैनल्स।पुलिस ने एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर कि शिकायत पर पुलिस ने इन सभी यू ट्यूब चैनल्स के खिलाफ धारा IPC की 188, 465, 469 और आईटी की धारा 65 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है।