सेवा बहाली आदेश की अवहेलना पर पुलिस अधीक्षक फंसे, अवमानना नोटिस जारी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवा बहाली आदेश की अनदेखी करने पर महासमुंद पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता नरेन्द्र यादव की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने तत्काल जवाब मांगा।

सेवा बहाली आदेश की अवहेलना पर पुलिस अधीक्षक फंसे, अवमानना नोटिस जारी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक सेवा बहाली के आदेश का पालन नहीं करने पर महासमुंद पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है और उन्हें तत्काल न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह मामला रायपुर निवासी नरेन्द्र यादव से जुड़ा है, जो महासमुंद पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर कार्यरत थे। उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 21 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट ने सेवा से पृथक करने के आदेश को निरस्त करते हुए नरेन्द्र यादव की बहाली के आदेश दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेश के 90 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद एसपी आशुतोष सिंह ने ज्वाइनिंग नहीं दी, जिससे याचिकाकर्ता क्षुब्ध होकर अवमानना याचिका लेकर पुनः अदालत पहुंचे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति कुमारी ने कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न कर याचिकाकर्ता को मन:स्ताप एवं मानसिक पीड़ा दी जा रही है, जो कि अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को 6 माह का कारावास, ₹2000 तक जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अब सबकी निगाहें एसपी आशुतोष सिंह के जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी हैं।