मंदिर तोड़े जाने पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी-कर्मचारियों पर FIR
भिलाई। कोतवाली पुलिस ने मंदिर तोड़े जाने के मामले में भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों के खिलाफ धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई हिंदू संगठनों की मांग पर की गई है। हालांकि FIR में किसी कर्मचारी का नाम नहीं लिखा गया है।
पुलिस का कहना है कि जांच के बाद सच्चाई मिलने पर संबंधित बीएसपी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया जाएगा। हिंदू संगठनों ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि सोमवार को एक वीडियो शहर में वायरल हुआ था। उसमें कुछ लोग सेक्टर-8 में मंदिर तोड़ते दिख रहे हैं।
बाद में पता चला कि मंदिर तोड़ने वाले लोग बीएसपी के कर्मचारी हैं। वे लोग अवैध कब्जा हटाने के नाम पर मंदिर को तोड़ रहे हैं। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। इसके बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने एसपी व कोतवाली थाने का घेराव किया और ज्ञापन सौंप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
बीएसपी का दावा मंदिर नहीं तोड़ा गया है चबूतरा
बीएसपी नगर सेवाएं विभाग के एजीएम केके यादव का कहना है कि उनके द्वारा कार्रवाई के दौरान कहीं भी मंदिर या कोई धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा गया। सेक्टर 8 में कुछ अराजक तत्व चबूतरा बनाकर कब्जा करने की नियत से उसे मंदिर रूप दे रहे थे। वहां बैठकर उनके द्वारा नशे का सेवन किया जाता था। इसके चलते बीएसपी ने उस चबूतरे को तोड़ा है। एनएसयूआई इसे गलत तरीके धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।