किराए के मकान में रहने वालों को मौका, मकान लेने पहली किस्त में मिलेगी भारी छुट

किराए के मकान में रहने वालों को मौका, मकान लेने पहली किस्त में मिलेगी भारी छुट

रिसाली। शासन ने प्रधानमंत्री आवास आबंटन के नियमों को सिथिल किया है। अब किराए के मकान में रहने वालों को स्वयं का मकान लेना आसान हो जाएगा। उन्हे एक लाख की जगह पहली किस्त केवल 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। नगर पालिक निगम रिसाली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आबंटन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। हितग्राहियों को किस्त जमा करने में सुविधा भी दी जा रही है। पहली किस्त 1 लाख 30 हजार की जगह महज 30 से 35 हजार ही जमा करनी होगी। खास बात यह है कि शासन ऐसे हितग्राहियों को यह अवसर दे रही जो किराए के मकान में रहते है और स्वयं का मकान होना उनके लिए एक सपना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पहली किस्त की राशि अधिक होने की वजह से कई हितग्राही फार्म लेने में पीछे हट रहे थे। पहली किस्त जमा करने के बाद हितग्राही मालिकाना हक के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में शामिल हो सकते है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर मकान मोर आस के तहत पूर्व में पहली किस्त क्रमश: 108300 और 96000 जमा करना अनिवार्य था। वर्तमान में पहली किस्त 36100 व 32000 रूपए जमा करनी होगी। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ले सकते है। वे निवास प्रमाण पत्र के अलावा रिसाली निकाय के अंतर्गत बने राशनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र या आधार कार्ड दिखाकर निगम कार्यालय स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय या फिर वार्ड पार्षद के माध्यम से संपर्क कर सकते है।