दुर्ग न्यायाधीश ने ASI के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, पांचवीं बार गवाही के लिए पेश नहीं हुए देशमुख
कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने कहा
दुर्ग। पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होने पर एएसआई के खिलाफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता नवीन तिवारी ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए 14 अगस्त को एएसआई राजेंद्र देशमुख गिरफ्तार कर पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए है।
जानकारी के अनुसार कृपाल नगर भिलाई निवासी सुखवंत सिंह और लक्ष्मी यादव को नाबालिग का अपहरण, उससे छेड़छाड़ और पॉस्को के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया था। जिसमें सुखवंत सिंह 6 महीने जेल में भी निरुद्ध था। वहीं महिला आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई थी। उसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
मामले में कोर्ट में एएसआई राजेंद्र देशमुख की साक्षी गवाही होनी हैं। कोर्ट में गवाही के लिए अब तक समंस, तीन बार जमानती वारंट जारी करने के बाद भी एएसआई देशमुख पेश नहीं हुए। तो 18 जुलाई को न्यायालय ने एएसआई देशमुख को बिना हथकड़ी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इसके बाद भी वो गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए तो न्यायाधीश श्रीमती संगीता नवीन तिवारी ने शुक्रवार को एएसआई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार और आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता पी रविन्द्र बाबू व अशोक शर्मा ने पैरवी की।