ऋण पुस्तिका में फर्जीवाड़ा और दुर्ग न्यायालय के मुहर का दुरूपयोग करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
दुर्ग।ऋण पुस्तिका में फर्जीवाड़ा एवं दुर्ग न्यायालय के मुहर का दुरूपयोग करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
ज्ञात हो की दिनांक 20.03.2024 को प्रार्थी अजय कुमार साहू पिता बंशीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी रीडर प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा सर्वेही राकेश बंजारे द्वारा शासन विरूद्ध चेतन सिंह चन्द्राकर में अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु किसान किताब को पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय प्रस्तुत किया था।
उक्त संदेही द्वारा इसी न्यायालय में अन्य प्रकरण में किसान किताब के द्वारा जमानत लिया गया था, किन्तु उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नही है, एवं किसान किताब में तहसीदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किये जाने का भी इंद्राज नही था, जिससे संदेही द्वारा किसान किताब में छेडछाड व कूटरचना कर पन्ना हटाने व तहसीदार दुर्ग के मुहार का दुरुप्रयोग करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रंमाक 144/2024 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध विवचेना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (भापुसे) के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी कि गई, विवेचना दौरान आरोपी को दिनांक 21.03.2024 को दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
आरोपी से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि जमानत लेने के लिए किसान किताब के पन्ने को हटाकर दुसरा पन्ना लगा लिया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक नवीन राजपूत, आरक्षक लव पाण्डेय व शेख आलउद्दीन की भूमिका रही।
नाम आरोपी :- राकेश बंजारे पिता स्व. हरकुराम उम्र 47 साल निवासी बिजेभाठा थाना रानीतराई दुर्ग