शासकीय भूमि को निजी बताकर किया विक्रय, पार्षद ने शासकीय भूमि पर कब्जे का लगाया आरोप, की कार्रवाई की मांग

शासकीय भूमि को निजी बताकर किया विक्रय, पार्षद ने शासकीय भूमि पर कब्जे का लगाया आरोप, की कार्रवाई की मांग

भिलाई। वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितिश यादव ने कुछ लोगों पर शासकीय भूमि को निजी बताकर विक्रय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक दुर्ग सहित अन्य आला अधिकारियों से करते हुए ग्राम कुरूद में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1591 रकबा 2.400 हेक्ट के विभिन्न भागों पर 2000 वर्गफूट के टुकडो पर किया गया कपटपूर्वक विक्रय के लिए अपराध दर्ज करने की मांग की है।
गुरुवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में वार्ड 24 के पार्षद नितिश यादव ने बताया कि वार्ड 21 कुरूद क्षेत्र में शासकीय भूमि जो राजस्व अभिलेखों में घास दर्ज है। उक्त भूमि शासकीय योजनाओं के तहत उपयोग में लायी जाने वाली भूमि हैं जिसका खसरा नंबर 1591 रकबा 2.40 हेक्टेयर रिक्त भूमि है जिसमें किसी प्रकार का विकास कार्य शासन द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भिलाई निवासी अभिषेक सिंह पिता दयानंद सिंह ने गार्गी मिश्रा पिता स्व. सघन मिश्रा, उम्र 42 वर्ष एवं पीयूष मिश्रा पिता स्व. सघन मिश्रा उम्र 38 वर्ष दोनों निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी भिलाई के साथ मिलकर ग्राम कुरूद के कैलाश नगर क्षेत्र के अंदर भाग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1586 / 1637 का टुकड़ा 1500 वर्गफूट को दिनांक 21.07.2010 को के्रता रामलाल पिता जय करण सिंह के पास प्रतिफल राशि लेकर विक्रय पत्र का निष्पादन किया। इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 1586 / 1637, 7 का टुकड़ा रकबा 1500 वर्गफूट को दिनांक 21.07.2010 को श्रीमती सरोज पटेल पति भैय्या लाल पटेल के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन किया तथा उसी दिनांक को चन्द्र किशोर तिवारी, पिता नरेन्द्र कुमार तिवारी को खसरा नंबर 1586, 1637 / 4, 9 कुल रकबा 3000 वर्गफीट भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित किया परन्तु रकबा का उल्लेख 3000 वर्गफूट गलत होने से सुधार के लिए दिनांक 11.10.2010 को सुधार पत्र का पंजीयन कराते हुए रकबा में सुधार कर 1500 वर्गफूट भूमि का विक्रय का होना स्वीकार किया। इस प्रकार अभिषेक सिंह जो के्रता मन्नू महराज पिता विष्णु दास वैष्णव के परिवार के अन्य सदस्य श्रीमती चन्द्रकला देवी एवं कुमारी आशा वैष्णव से आम मुख्त्यार लेकर उक्त विक्रय पत्रों का निष्पादन किया गया तथा अन्य व्यक्तियों के पास भी उपरोक्त भूमि के टुकड़े विक्रय किये गये है परन्तु सभी के्रतागण को शासकीय भूमि खसरा नंबर 1591 की भूमि दिखाकर प्रतिफल राशि वसूली गई है। विक्रय पत्र में 1500 वर्गफीट भूमि को विक्रय किया जाना उल्लेखित है परन्तु विक्रेतागण की ओर से शासकीय भूमि पर 2000 वर्गफूट भूमि का कब्जा किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं एक राय होकर षडयंत्र का हिस्सा है। 
पार्षद नितिश यादव ने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर वे विधिवत राजस्व अधिकारियों से एवं नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व विभाग में जांच हेतु निवेदन किया जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर द्वारा राजस्व प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच करायी गई व अनावेदक क्रेतागण को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया है कि रा.प्र.क 202003101000113/68 / अ-68 वर्ष 2019-20 पक्षकार शासन विरुद्ध सी. के. तिवारी में आदेश दिनांक 23.09.2021, रा.प्र.क्र. 202003101000114/69 / 68 वर्ष 2019-20 पक्षकार शासन विरुद्ध सरोज पटेल में आदेश दिनांक 25.09.2021 एवं रा. प्र.क्र.202003101000115/70/ अ-68 वर्ष 2019-20 पक्षकार शासन विरुद्ध राम लाल में आदेश दिनांक 23.09.2021 जारी कर नगर पालिक निगम भिलाई को आदेशित किया कि उपरोक्त अनावेदक के विरूद्ध ग्राम कुरूद भिलाई में स्थित खसरा नंबर 1591 के 2000 वर्गफीट पर किये गये अतिक्रमण को धारा 248 छ.ग. भूरा संहिता के अंतर्गत अतिक्रमण घोषित किया गया है इसलिए उक्त अतिक्रमण को नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा हटाया जायें। उपरोक्त आदेश नगर पालिक निगम भिलाई को प्राप्त हो चुका है परन्तु अनावेदकगण जिनका शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है को रिक्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके कारण शासकीय भूमि का दुरूपयोग करते हुए  शासकीय भूमि दिखाकर निजी भूमि को विक्रय किया है।