कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी निलंबित, फर्जी नामांतरण का मामला

कलेक्टर के निर्देश पर पटवारी निलंबित, फर्जी नामांतरण का मामला

बिलासपुर। अतिरिक्त तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से बगैर सील के फर्जी नामांतरण के मामले में बिजौर पटवारी को एसडीएम टीआर भारद्वाज ने निलंबित कर दिया है। इस मामले में कुछ माह पहले ही भू-अभिलेख अधीक्षक दुष्यंत कोशले को जिला कार्यालय से हटाया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। जमीन के फर्जीवाड़े में नए कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर रसूखदार और हाईप्रोफाइल पटवारी पर कार्रवाई से माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसे मामलों की फाइलें जल्द खुलेंगी। वर्तमान में बिजौर में पदस्थ पटवारी कौशल यादव पर मोपका में पोस्टिंग के दौरान फर्जी तरीके से नामांतरण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। पटवारी हल्का नंबर 29 के खसरा नंबर 992/9 में चार एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कराया गया। इस दौरान तहसीलदार नारायण गबेल थे। पूर्व तहसीलदार गबेल ने नामांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसका तोड़ निकालते हुए पटवारी व डायवर्सन प्रभारी ने बगैर सील के अज्ञात व्यक्ति से हस्ताक्षर कराकर नामांतरण कर दिया था। मामले की शिकायत अधिवक्ता प्रकाश सिंह ने कलेक्टर से की थी। तत्कालीन कलेक्टर ने भू-अभिलेख अधीक्षक को जिला कार्यालय से हटाकर बेलगहना में पदस्थ कर दिया था। मामले में जांच चल रही थी। एसडीएम टीआर भारद्वाज ने गुरुवार को पटवारी कौशल यादव को निलंबित कर दिया।