बिना किसी डिग्री के किया रहा था उपचार व जांच, अवैध पैथोलेब सेंटर व क्लीनिक सील
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के दिशा निर्देशन में चिकित्सा विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 22 में संचालित पैथोलैब कलेक्शन सेंटर एवं क्लीनिक तथा ग्राम पेंड्री में संचालित तिवारी क्लीनिक पर छापामार कारर्वाई की गई। तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 22 जांजगीर में राम मेडिकल स्टोर के पीछे पैथोलैब कलेक्शन सेंटर एवं क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। जिसमें अवैध रूप से बिना किसी डिग्री के मरीजों का इलाज एवं जांच राधेश्याम साहू पिता राम साहू द्वारा किया जा रहा था। संयुक्त टीम द्वारा राधेश्याम साहू से पैथोलैब एवं क्लीनिक की वैध दस्तावेज दिखाने की मांग की गई। जिसमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर क्लीनिक एवं पैथोलैब को सील किया गया। इसी प्रकार ग्राम पेंड्री में पेट्रोल पंप के सामने सतीश तिवारी पिता आर बी तिवारी द्वारा तिवारी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। संयुक्त टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन एवं क्लीनिक संचालन संबंधी आवश्यक दस्तावेज की मांग किए जाने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने में असमथर्ता बताई। बिना वैध दस्तावेज के क्लीनिक को अवैध तरीके से संचालन करना पाया गया। जिस पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध नर्सिंग होम क्लीनिक को सील किया गया। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार जांजगीर प्रशांत पटेल, नवागढ़ बीएमओ नरेश साहू, बीपीएम विजय निर्मलकर, हीरालाल साहू, योगेश तिवारी सहित स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की टीम शामिल थी।