चलती वाहन में रेप की कोशिश

चलती वाहन में रेप की कोशिश

धमतरी। पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ  धारा 354, 376, 294, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किय गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। 
जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया रूद्री मेला गई थी। मेला से वापस धमतरी आने निकली थी, तभी पहचान के नुतन साहू पिता स्व. दिनेश साहू उम्र 25 वर्ष  ने चलो तुम्हे धमतरी छोड़ देता हूं कहकर अपने साथी डीयम उर्फ ढालु मानिकपुरी पिता तिलकदास मानिकपुरी उम्र 34 वर्ष निवासी भटगांव जिला धमतरी के साथ चारपहिया वाहन के पीछे सीट में  बैठ गए। इस दौरान गाड़ी में नूतन साहू एवं डीयम ने छेड़छाड़ करते प्रार्थिया के प्राइवेट पार्ट को छू रहे थे। भटगांव आने के बाद डीयम उर्फ ढालु मानिकपुरी गाड़ी से उतर गया। नूतन साहू गाड़ी में ही युवती के साथ रेप करने की कोशिश की। मना करने पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर गाड़ी से उतारकर जमीन में घसीटा और मारपीट कर गला दबाने की कोशिश की, जिससे गला एवं सिर में चोट आई है। युवती की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आरोपियों के आंतरिक अंगो का परीक्षण एवं जब्त अण्डरवियर का परीक्षण डॉक्टर से कराया गया एवं प्रार्थिया का भी आंतरिक अंग एवं शारीरिक चोट का परीक्षण कराया गया है।  विवेचना पर आरोपियों के द्वारा अप० धारा 376 भादवि० का घटित करना पाये जाने से प्रकरण से धारा 376 (डी) हटायी जाकर प्रकरण में धारा 376 जोड़ी गयी है। आरोपियों को ििगरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।