दुकानों मे फिर बिकने लगे प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद, खपाये जा रहे पुराने स्टॉक
1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर लगाया गया है प्रतिबंध
दुर्ग। यू तो सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों को पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिबंध कर दिया गया है लेकिन अभी भी दुर्ग जिले की कुछ व्यापारियों द्वारा इसकी बिक्री चोरी छीपे की जा रही है।
ज्ञात हो कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलिस्ट्रीन सहित एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी पार्टी, छोटे-छोटे आयोजनों में प्लास्टिक निर्मित प्लेटें व चम्मच का इस्तेमाल प्रतिबंध के बाद भी जारी है। कुछ व्यापारियों द्वारा छोटे दुकानदरों को इसकी सप्लाई की जा रही है। शादी ब्याह सहित अन्य आयोजनों के बाद जब सुबह निगम के सफाई कर्मचारी ऐसे जगहों पर साफ सफाई के पहुंचते हैं तो बड़ी मात्रा में प्लास्टिक से बने चम्मच व थाली पाए जा रहे हैं। वहीं शराब भट्टियों के पास व नालियों में प्लास्टिक के डिस्पोजल बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर व्यापारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित चम्मच, थाली, डिस्पोजल आदि की बिक्री नहीं की जा रही है तो आयोजनों के बाद यह जमीन पर कैसे पड़े रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि कुछ व्यापारी अभी भी पुराने बचे स्टाक को छोटे दुकानदारों को खपाने का काम कर रहे हैं। वहीं नगर निगम व नगर पालिकाओं द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के फलस्वरूप स्टॉक में रखा हुआ प्लास्टिक उत्पाद दुकानों में फिर से बिकने लगा है।
सिंगल यूज प्लास्टिक के इन उत्पादों पर लगाया गया है प्रतिबंध
थर्माकोल, थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटी जाने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक, क्रीम, कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं।