हाईकोर्ट ने बीजेपी पार्षदों की अपील को किया मंजूर, नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने बीजेपी पार्षदों की अपील को किया मंजूर, नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भाजपा पार्षदों की अपील को मंजूर करते हुए लोरमी नगर पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरी करने का कलेक्टर को आदेश दिया है। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत की अध्यक्ष जोगी कांग्रेस समर्थित अलका शुक्ला के खिलाफ भाजपा समर्थित पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था। कलेक्टर ने 29 अगस्त की तारीख तय करते हुए अध्यक्ष व संबंधित लोगों को इसकी सूचना दी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 408 (2) को भी असंवैधानिक बता कर चुनौती दी। सिंगल बेंच में सुनवाई करते हुए कलेक्टर के पत्र पर स्थगन आदेश दे दिया। इस पर भाजपा पार्षदों ने डिविजन बेंच में अपील की। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया तथा कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय निर्धारित करने का आदेश दिया है।