बड़ी खबर: अब अविवाहिता भी करा सकती है अपना गर्भपात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि पति द्वारा किया जाने वाले दुष्कर्म यानी वैवाहिक दुष्कर्म की दशा में 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत इसे शामिल किया जाना चाहिए। यह अधिकार उन महिलाओं के लिए राहतकारी होगा, जो अनचाहे गर्भ को जारी रखने को विवश हैं। भले वो महिलाएं विवाहित हों या अविवाहित हों।