भत्ता लेने आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है बेरोजगार, इन्हें पात्रता नहीं होगी

भत्ता लेने आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है बेरोजगार, इन्हें पात्रता नहीं होगी

रिसाली। अब बेरोजगार आॅनलाइन आवेदन कर भत्ता ले सकते है। प्रदेश सरकार ने योजना को एक अपै्रल से लागू कर दिया है। आवेदन सत्यापन  व अन्य औपचारिकता को पूरी कर पात्र बरोजगारों के बैंक खाते में 2500 रूपए भत्ता दिया जाएगा। रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन के निर्देश पर सत्यापन कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को शुक्रवार को प्रशिक्षण भी दिया गया।
निगम कार्यालय के सभागार में उपस्थित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते जिला रोजगार अधिकारी आर.के. कुर्रे ने कहा कि बेरोजगार युवा केवल आनलाइन आवेदन कर सकते है। सत्यापनकर्ता अधिकारी केवल उन्हीं दस्तावेज का मूलप्रति देख सत्यापन करेंगे जो आॅनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनकर्ता से किसी तरह का आवेदन या दस्तावेज सीधे हाथ में न ले। आवेदन सत्यापन के लिए रिसाली निगम ने अलग-अलग वार्डो के लिए कलस्टर तैयार किया है। जहां हितग्राहियों का दस्तावेज सत्यापन कार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारी देवव्रत देवांगन भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने 18 से 35 वर्ष आयु वाले वेब पोर्टल डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बेरोजगारीभत्ता.सीजी.एनआईसी.इन पेज में आवेदन कर सकते है।

यह है आवश्यक
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी।
- 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन हो।
- बेरोजगारी भत्ता के आवेदनकर्ता का कोई आय न हो।
- परिवार का वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक न हो।
- आवेदनकर्ता जिस नगरीय निकाय में रहता है वह उसी निकाय में आवेदन कर सकता है।
- एक परिवार के एक सद्स्य ही भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे।

इन्हें पात्रता नहीं होगी
बेरोजगारी भत्ता के लिए पूर्व व वर्तमान मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर व जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवारों के सद्स्य आवेदन नहीं कर सकते। 10 हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले परिवार के सद्स्य भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा इंजीनियर, डाॅक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट आदि पेसेवर परिवार के युवा सद्स्य भत्ता लेने पात्र नहीं होंगे।

आवेदन भरते समय रखे ध्यान
भत्ता लेने वाले बेरोजगार इस बात का ध्यान रखे की आवेदन भरते समय मोबाइल नं. अवश्य दे। ओटीपी नं. के आधार पर ही दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। आधार नं. बैंक एकाउंट नं. अनिवार्य रूप से दे। परिवार का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया हो।