चिटफंड कंपनी की संपत्ति की गई नीलामी,प्राप्त हुये 2.56 करोड़ रूपये

नीलामी से प्राप्त राशि को कंपनियों को निवेश किये गये निवेशकों को की जाएगी वापसी

चिटफंड कंपनी की संपत्ति की गई नीलामी,प्राप्त हुये 2.56 करोड़ रूपये

 शुष्क इंडिया कंपनी में निवेश के गये निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत
नीलामी से प्राप्त राशि को कंपनियों को निवेश किये गये निवेशकों को की जाएगी वापसी
कंपनी के 08 डॉयरेक्टर/पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर कराया गया है, जेल दाखिल
दुर्ग। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप चिटफंड कंपनियों के फरार डॉयरेक्टरों /पदाधिकारियों की गिरफ्तारी तथा चल/अचल सम्पत्ति की नीलमी कर निवेशकों को राशि वापस दिलाये जाने हेतु दिये निर्देशों के परिपालन में जिले में पुलिस अधीक्षक  डॉ अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक, शहर संजय ध्रुव, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अनंत साहू  के पर्यवेक्षण में जिले में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में कंपनियों के डॉयरेक्टरों/पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर सम्पत्ति चिहिन्त की कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। 
  दिनांक 06.04.2016 को प्रार्थी संतोष सोनी पिता श्याम लाल 40 वर्ष सा.शंकर नगर दुर्ग की शिकायत पर चिटफंड कंपनी शुष्क इंडिया लिमिटेड कपंनी रजि. म.प्र./छ.ग. हेडऑफिस उज्जैन (म.प्र) द्वारा जमा राशि 06 वर्ष में दुगुना देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 164/16 धारा 420,406,120 बी 34 भादवि एवं छ.ग. के निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना क्रम में शुष्क इंडिया एवं साइनिंग स्टार इंफ्रास्टेट कंपनी के 08 डॉयरेक्टर एवं पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर जेल दाखिल कराया गया। 
  प्रकरण में जांच के दौरान शुष्क इंडिया एवं साइनिंग स्टार इंफ्रास्टेट कंपनी के गिरफ्तार डॉयरक्टरों के स्वामित्व की जिला रायपुर अंतर्गत ग्राम अभनपुर एवं छाछनपैरी, जिला महासमुंद अंतर्गत ग्राम मोरधा एवं जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम बलौदाबाजार में स्थित संपत्तियों को चिहिन्त कर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय द्वारा दिनांक 16.03.2017 को कुर्की हेतु अंतरिम आदेश जारी करने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग की ओर प्रेषित की गई। 
  सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जांच/सुनवाई उपंरात दिनांक 26.10.2017 को शुष्क इंडिया एवं साइनिंग स्टार इंफ्रास्टेट कंपनी के गिरफ्तार डॉयरेक्टरों की चिहिन्त उपरोक्त संपत्तियों को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश जारी कर अंतिम आदेश के लिये माननीय विशेष न्यायालय, जिला-दुर्ग की ओर प्रेषित की गई। तत्पश्चात माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग द्वारा शुष्क इंडिया एवं साइनिंग स्टार इंफ्रास्टेट कंपनी के डॉयरेक्टरों की चिहिन्त संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश पर दिनांक 08.04.2019 को अंतिम आदेश पारित किया गया। 
  माननीय विशेष न्यायालय, द्वारा कुर्की हेतु अंतिम आदेश पारित किये जाने के पश्चात् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक 21.05.2019 को पत्र के माध्यम से संबंधित कलेक्टर रायपुर, महासमुंद एवं बलौदाबाजार को शुष्क इंडिया एवं साइनिंग स्टार इंफ्रास्टेट कंपनी की स्वामित्व की चिहिन्त संपत्ति की नीलामी हेतु प्रतिवेदन प्रेषित की गई थी, जिसके तहत् कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति नीलामी कर 18,85,102/- रूपये तथा कलेक्टर जिला बलौदाबाजार द्वारा कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति को नीलामी कर 28,00,000/- रूपये कुल 46,85,102/- रूपये, कलेक्टर जिला दुर्ग की ओर चेक के माध्यम से प्रेषित की गई। इसी तारतम्य में दिनांक 30.07.2022 को कलेक्टर जिला-रायपुर द्वारा कंपनी के स्वामित्व के ग्राम अभनपुर एवं छाछनपैरी स्थित संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही की गई, जिससे नीलामी से 2,10,00,000/- (दो करोड दस लाख रूपये) मिले। 
  इस प्रकार शुष्क इंडिया एवं साइनिंग स्टार इंफ्रास्टेट कंपनी के स्वामित्व की संपत्तियों की नीलामी से कुल 2,56,85,102/- (दो करोड़ छप्पन लाख पचयासी लाख एक सौ दो रूपये) प्राप्त हुये है। जिला कलेक्टर रायपुर से नीलामी राशि प्राप्त होते ही कंपनी में निवेश किये गये निवेशकों को राशि वितरण की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जावेगी। 
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