भिलाई के पशुपति डेवलपर्स के संचालक पर 420 का मामला दर्ज, अपना जमीन बताकर बेच दी दूसरे की जमीन, फिर आफिस बंद कर हो गया था फरार 

  भिलाई के पशुपति डेवलपर्स के संचालक पर 420 का मामला दर्ज, अपना जमीन बताकर बेच दी दूसरे की जमीन, फिर आफिस बंद कर हो गया था फरार 

दुर्ग। पुलगांव पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर अन्य की जमीन को स्वयं का बताकर  बेचकर धोखाधड़ी के मामले में माडल टाउन भिलाई स्थित पशुपति डेवलपर्स के संचालक दीपक कुमार थापा के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। रिसाली निवासी प्रार्थी ने धोखाधड़ी की शिकायत न्यायालय में की थी। जिस पर न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश थाने को दिया है।
मिली जानकारी  के अनुसार न्यायालय डीएस बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग (छ.ग.) से ज्ञापन दिनांक 20.09.2022 प्राप्त हुआ जो प्रार्थी रविन्द्र कुमार पटेल पिता पुरन लाल पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी आशीष नगर पूर्व रिसाली भिलाई को आरोपी दीपक कुमार थापा पिता राम बहादुर थापा उम्र 43 वर्ष निवासी संचालक पशुपति डेवलपर्स सूर्या अपार्टमेंट चौक, माडल टाउन भिलाई, शिवाजी चौक उषा प्रिन्टर के सामने द्वारा जेवरा सिरसा स्थित शिवनाथ नदी रोड के जमीन/प्लाट को स्वयं का बताकर बेच दिया था। प्रार्थी ने ब्याना के तौर पर 7 लाख रूपये आरोपी को दिया था। आरोपी द्वारा अन्य के जमीन को दिखाकर धोखा धड़ी किया गया।  आरोपी ने लुभावने प्रचार प्रसार कर एक पाम्पलेट दिया गया जो संजीवनी वाटिका जेवरा सिरसा (शिवनाथ नदी) रोड स्थित पर फार्म हाऊस के लिए प्लाट उपलब्ध है ये बताकर विज्ञापन जारी किया था। जिसके संबंध में संपर्क सूर्या अपार्टमेंट चौक माडल टाऊन भिलाई, जिला-दुर्ग मोबाईल नंबर- 8839475860, 9399213141 प्रदान किया था। तथा प.ह.नं. 9, खसरा नंबर 782 में से रकबा 5788 व प्लाट क्रमांक 22, ग्राम सिरसा खुर्द के जमीन को स्वंय का होना बताया था। उक्त विज्ञापन देखकर परिवादी/आवेदक ने आरोपी से संपर्क किया। तब अनावेदक ने उक्त संपूर्ण भूमि को स्वंय के नाम पर होना तथा उसे फार्म हाऊस बनाकर देने का परिवादी/आवेदक को आश्वासन दिया। परिवादी/आवेदक के अनावेदक क्रमांक 1 पर विश्वाकस कर उसके बताये अनुसार प.ह.नं. 9, खसरा नंबर - 782 में से रकबा 5788 व प्लाट क्रमांक 22, ग्राम सिरसा खुर्द जमीन को साथ 14000 रूपये (एक सौ चालीस रूपये) प्रति वगर्फीट के हिसाब से विक्रय करने का पक्का सौदा किया था उक्त सौदा के अनुरूप अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक इकरारनामा, परिवादी/आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त सौदा के अनुरूप परिवादी/आवेदक विभिन्न किश्तोा में दिनांक 11.07.2018 को नगद 50 हजार रूपये एवं 2 लाख 50 हजार रुपए  नगद दिसंबर 2018 में व 3 लाख रूपये व 1 लाख रूपये अपने बैंक खाता- ओरिएंटल बैक आफ कार्म्स शाखा रिसाली भिलाई जिला-दुर्ग (छ0ग0) का चेक क्रमांक 561952 व 561954 से अनावेदक को पूर्ण विश्वास से दिया। तत्पश्चागत एक इकरारनामा निष्पादित किया जिससे सौदा की राशि अक्षरी सात लाख रूपये प्राप्त होना उल्लेख है।  परिवादी/आवेदक द्वारा उक्त इकरारनामा में उल्लेख 7 लाख रुपए आरोपी प्राप्त करने के पश्चात अनावेदक/आरोपी के दर्शाये पते आफिस बंद करके कहीं भाग जाना बताया गया। तब पता चला कि जिसे अपनी भूमि बताया है वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है एवं प्रोजेक्ट के लिए किसी भी समक्ष अधिकारिता से कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस तरह परिवादी/आवेदक के साथ आरोपी षडयंत्र कर छल किया है। आरोप द्वारा योजनबद्ध तरीके से आवेदक/परिवादी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्यस से एंव अपने स्वत: का लाभ अर्जित करने हेतू कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं षडयंत्रपूर्वक कार्य के कारण अनावेदक/आरोप के विरूद्ध धारा 420, 468, 471, 120 बी, भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यपक है। उक्त संपूर्ण बातों का उल्लेख करते हुए थाना/चौकी जेवरा सिरसा जिला दुर्ग में शिकायत दिनांक 06.09.2022 को किया गया था जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा जमीन खरीदी बिक्री का मामला है कहकर परिवादी/आवेदक को पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना धारा 155 दण्ड प्रकिया संहिता प्रदान किया गया है। जिसकी पुन: वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक दुर्ग को दिनांक 17.09.2022 को शिकायत किया गया जहां पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया जिसके कारण यह परिवाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश चौकी जेवरा सिरसा को दी गई।