दुर्ग सीएमएचओ के बेटे की लैब पर 1.36 लाख रुपए का जुर्माना

बगैर NOC लिए लैब शुरू करने पर पर्यावरण विभाग ने की कार्रवाई

दुर्ग सीएमएचओ के बेटे की लैब पर 1.36 लाख रुपए का जुर्माना

भिलाई। दुर्ग जिले की सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम के पुत्र अनुज मेश्राम की कीर्ति पैथालॉजी लैब पर बुधवार को पर्यावरण मंडल ने 1,36,250 रुपए का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण एनओसी लिए बगैर लैब शुरू करने को लेकर पर्यावरण मंडल के स्थानीय अधिकारी विजय कुमार पोर्ते ने यह कारर्वाई की है। इस मामले की जांच में उन्होंने कीर्ति पैथोलॉजी लैब को 20 मई 2023 को लाइसेंस लेना और लैब संचालित करना पाया। वहीं कलेक्टर ने कीर्ति पैथोलॉजी लैब प्रकरण की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर की टीम बनाई गई है। टीम पर्यावरण एनओसी व अन्य की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद नर्सिंग होम एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। 

ऐसे में बायो मेडिकल वेस्ट रूल-2016 का उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस जारी होने से निरीक्षण की तारीख तक 109 दिनों के लिए 1250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई है। 4 सितंबर को लैब प्रमुख अनुज मेश्राम ने बायो मेडिकल वेस्ट उठाने, सरकार द्वारा नामित एसएमएस एजेंसी से 31 जनवरी 2024 तक के लिए एग्रिमेंट कर  लिया। आगे पर्यावरण एनओसी के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे। इससे पहले 10 जनवरी 2020 को किया गया उनका आवेदन 28 मई 2021 को निरस्त किया था।
पर्यावरण अधिकारी दुर्ग विजय पोर्ते ने बताया कि कीर्ति पैथोलॉजी के संचालक अनुज मेश्राम को बिना एनओसी लैब शुरू नहीं करने का आदेश दिया था। आदेश नहीं मानते हुए 20 मई 2023 को वह लाइसेंस लेकर पैथोलॉजी शुरू कर दिए। 1.36 लाख जुर्माना लगाया है।