जागो ग्राहक जागो: जूते-चप्पल बेचने वाले हो जाए सावधान, अगस्त से लागू होगा नया नियम, ग्राहक और दुकानदार पढ़ें पूरी खबर

जूते व्यापारी पर 2 लाख रुपये जुर्माना या एक साल की सजा का प्रावधान

जागो ग्राहक जागो: जूते-चप्पल बेचने वाले हो जाए सावधान, अगस्त से लागू होगा नया नियम, ग्राहक और दुकानदार पढ़ें पूरी खबर

दुर्ग। आपने कई बार जूते चप्पल खरीदे होंगे। दुकानदार भी अच्छा ब्रांड बताकर ग्राहकों को थमा देते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि जूते या चप्पल की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। 1 अगस्त से देश में नया नियम लागू होने वाला है। दुकानदार को ISI मार्क वाले जूते चप्पल ही बेचने होंगे। ऐसा नहीं करने पर व्यापारी पर दो लाख रुपये जुर्माना या एक साल की सजा का प्रावधान होगा।

जूता, चप्पल और सैंडल खरीदते समय इनकी गुणवत्ता परखने के लिए आइएसआइ चिह्न जरूर देंखे। लेदर और स्पोर्ट्स जूता रबर चप्पल सैंडल कैनवास जूता लेदर सेफ्टी बूट्स और एंटी रायट शूज आदि पर आइएसआइ चिह्न होना चाहिए। आइएसआइ मार्क नहीं होने पर सामग्री की गुणवत्ता निम्न मानी जाएगी।  केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक, इन उद्योगों से जुड़ी कंपनियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) के मानकों को पूरा करना होगा।

व्यापारियों को कई बार राहत देने के बाद एक अगस्त 2024 से नया आदेश लागू होगा। बिहार में पटना सिटी की मात्र एक निर्माण एजेंसी (बाटा) ने लाइसेंस प्राप्त किया है। लेदर और स्पोर्ट्स जूता, रबर चप्पल, सैंडल, कैनवास जूता, लेदर सेफ्टी बूट्स और एंटी रायट शूज आदि पर आइएसआइ चिह्न होना चाहिए।