जरुरी खबर: अब बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा राशन, क्या करें क्या न करें पढ़े पूरी खबर

30 जून तक दिया गया है मौका

जरुरी खबर: अब बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा राशन, क्या करें क्या न करें पढ़े पूरी खबर

 दुर्ग। राशनकार्डधारियों को अब सरकरी उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने अब केवाईसी जरूरी है। केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राही को जून माह के बाद राशन से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए राज्य शासन द्वारा लोगों को 30 जून तक समय दिया गया है। 
 जानकारी अनुसार जिले में करीब 4 लाख से अधिक राशन कार्ड हितग्राही है। प्रदेश में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कार्ड में सभी सदस्यों का मिलान किया जा रहा है। मिलान में भारी गड़बड़ी भी पाई गई है। जांच में यह बात सामने आई है कि राशन दुकानों में एंट्री के दौरान कर्मचारियों द्वारा लापरवाही भी बरती गई है। आधार नंबर कई लोगों का गलत एंट्री हो गया है। इसे सुधार के लिए 30 जून तक मोहलत दी गई है।
भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई-केवाईसी 30 जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।

सभी सदस्यों को आना जरुरी
ई-केवाईसी की कार्रवाई हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकानों में पहुंचना होगा। इसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी पूर्ण किया जाएगा। 30 जून 2023 के पूर्व अपने एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि एवं फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।