दुष्कर्म के मामले में बिल्डर और फिल्म डायरेक्टर मनोज राजपूत को मिली जमानत, पर क्यूं? पढ़े पूरी खबर

दुष्कर्म के मामले में बिल्डर और फिल्म डायरेक्टर मनोज राजपूत को मिली जमानत, पर क्यूं? पढ़े पूरी खबर

दुर्ग। दुष्कर्म के मामले में जेल में कैद बिल्डर और फिल्म डायरेक्टर मनोज राजपूत को शनिवार को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है। 

जानकारी के अनुसार बहुचर्चित बिल्डर एवं छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रसिद्ध निर्माता अभिनेता मनोज राजपूत को जमानत मिल गई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गणेशा राम पटेल की कोर्ट में मनोज राजपूत की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र सिंह ने पैरवी की थी।

न्यायाधीश ने बहस सुनने के बाद जीआरपी रेलवे थाना में धारा 376, 377, 506 के तहत दर्ज मामले में 25,000 रुपए के मुचलके पर मनोज राजपूत को जमानत दे दी है। न्यायालय ने मामले की परिस्थिति एवं विलम्ब से FIR करने को ध्यान में रखते हुए मुचलके पर रिहा किया है। उल्लेखनीय है कि मनोज राजपूत पर उसके ही एक करीबी रिश्तेदार युवती ने उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर वर्षों तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए जीआरपी भिलाई 3 थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज करते ही मनोज राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आपको बता दें कि मनोज राजपूत जो कि बिल्डर, छग फ़िल्म निर्माता और अभिनेता है उसने छत्तीसगढ़ी फिल्म में लीड रोल किया था। इसके आलावा आरोपी मनोज ने गांव के जीरो शहर मा हीरो फिल्म में बतौर अभिनेता काम भी किया है।

29 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाई थी की  मनोज राजपूत पिछले 12 वर्षों से शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा लेकिन अब शादी करने की बात से इनकार कर दिया। मनोज राजपूत के मुकर जाने के बाद पीड़िता ने भिलाई जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर जीआरपी थाना भिलाई तीन ने आरोपी का मुलायजा भी करवाया गया है। आरोपी इसके पहले भी जमीन की धोखाधड़ी मामले में जेल की सजा काट चुका है।