4 साल पुराने हत्याकांड मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार

4 साल पुराने हत्याकांड मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार

गरियाबंद। 4 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों ने गांव में शराब बेचने को लेकर विवाद के बाद सिर पर पत्थर मार हत्या की थी। पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। मृतक के पिता के अनुरोध पर दुबारा जांच शुरू की गई और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली।

पुलिस के अनुसार 27 जून 2020 को ग्राम दहीगांव निवासी हेमसिंग रजक पिता मानेश्वार रजक थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका चचेरा भाई झजकेतन दिनांक 26 जून 2020 को अत्यधिक ताडी उर्फ सल्फी लेकर के मीडिल स्कूल कि ओर से अपने घर कि ओर आ रहा था अत्यधिक सल्फी सेवन करने के कारण तथा नशा होने के कारण अपना संतुलन बना नही सका मीडिल स्कूल के पास स्थित पुलिया के नजदीक गिरकर बेहोश हो गया, जिसे तत्काल धरमगढ शासकीय अस्पताल ले गये जहाँ डॉक्टरों ने झजकेतन रजक को मृत घोषित कर दिए।

शिकायत पर थाना देवभोग पुलिस मर्ग कायम कर जॉच में जुट गई, जॉच के दौरान मृतक का झजकेतन का पोस्ट मार्टम सीएचसी देवभोग में कराया गया था। जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक झजकेतन रजक के आई चोट को होमोसाईडल होना बताया। 19 सितम्बर 2020 को थाना देवभोग में अपराध क्रमांक 147/2020 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपीयो के विरूध्द पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था।

जांच के दौरान ग्राम दहीगांव पुलिया के पास बैठे मृतक के साथियों से पूछताछ करने पर घटना में मारपीट करने एवं मृतक को आई चोट के सम्बंध में पुख्ता सबूत नही मिलने पर प्रकरण में वर्ष 2021 को खात्मा किया गया था। इस दौरान मृतक के पिता फुलचंद रजक द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2024 को पुनःपुलिस अधीक्षक गरियाबंद के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान अमित तुकाराम काम्बले के निर्देश एवं अति0 पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चंद्राकर व एस.डी.ओ.पी बाजी लाल सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक गौतमचंद गावडे़ द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित डायरी के अवलोकन उपरांत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर एवं थाना प्रभारी देवभोग द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर सुक्ष्मता से जांच की गई।

जांच उपरांत घटना के समय उपस्थित घनश्याम उर्फ कमलेश नागेश, खेमानिधी प्रधान, दिलीप प्रधान, हेमंत प्रधान का माननीय न्यायालय के समक्ष कथन कराया गया, कथन उपरांत थाना में पुनः तलब कर पूछताछ करने पर घनश्याम उर्फ कमलेश नागेष, खेमानिधी प्रधान, दिलीप प्रधान, हेमंत प्रधान बताये कि घटना दिनांक 26 जून 2020 को शाम को देवीसिंग प्रधान एवं मृतक झजकेतन के बीच गावं मे दारू बेचने कि बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, इस दौरान देवीसिंग द्वारा रोड़ किनारे पडे़ पत्थर से मृतक झजकेतन के सिर पर मारने से अंदरूनी चोट आने से उसकी मृत्यु ईलाज के दौरान हो बताया।

प्रकरण के संदेही देवीसिंग को उसके ग्राम दहीगांव स्थित घर से घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाया गया, घटना के सम्बंध मे मनोवैज्ञानिक तरीके से एवं बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपीगण द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया।आरोपी देवीसिंग प्रधान को धारा 302 भादवि के तहत एवं हेमसिंग रजक को प्रकरण मे साक्ष्य छुपाने धारा 201,34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई।

गिरफ्तार आरोपी- (01) देवीराम प्रधान पिता सुंदरो प्रधान उम्र 51 वर्ष निवासी दहीगांव। (02) हेमसिंह रजक पिता श्री भानेष्वर रजक उम्र 41 वर्ष साकिन दहीगांव थाना देवभोग जिला गरियाबंद।