शासकीय कॉलेजों के प्रचार्य, प्राध्यापक सहित स्टाफ के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश
रायपुर। प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों, और प्राचार्यों के नियत समय पर कॉलेज न आने पर उच्च शिक्षा आयुक्त ने कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने न्यूनतम सात घंटे कॉलेज में उपस्थित रहने, और बॉयोमैट्रिक मशीन के अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यही नहीं, उन्होंने संचालनालय की अफसरों का फोन न उठाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही बिना अनुमति के संचालनालय आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा ने सभी प्राचार्यों को चिट्ठी लिखकर 15 बिन्दुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लिखा कि अनेक माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, और अन्य कर्मचारी महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित नहीं रहते है। संचालनालय द्वारा शासकीय कार्य से अधिकारियों-कर्मचारियों से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कॉल रिसीव नही किया जाता है, अथवा वे महाविद्यालय में उपस्थित ही नहीं रहते हैं जिसके कारण अति-आवश्यक शासकीय कार्यों के लिये महाविद्यालयों से जानकारी समय-सीमा में प्राप्त नहीं हो पाती है परिणाम स्वरूप उच्च कार्यालय को जानकारी भेजने में अनावश्यक विलंब होता है। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देशित किया कि महाविद्यालय में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य समस्त कर्मचारियों की महाविद्यालय में कार्यालयीन समय (10.30 से 05.30 बजे तक ) में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। दो पाली में संचालित महाविद्यालयों में कार्य अवधि प्रथम पाली में 7.30 से 2.30 तक एवं द्वितीय पाली में कार्य अवधि प्रात: 10: 30 से सायं 5: 30 बजे तक तथा न्यूनतम 7 घंटे की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।