बेटी को जिन्दा जलाकर मारने वाले पिता को दुर्ग न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बेटी को जिन्दा जलाकर मारने वाले पिता को दुर्ग न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

दुर्ग। घर में आपसी विवाद के चलते अपनी 12 वर्षीय बच्ची को मिट्टी तेल उड़ेल कर व आग लगाकर उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सजा दी है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की कोर्ट ने आरोपी तीरथ राज पटेल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी।

ललित कुमार देशमुख ने बताया कि आरोपी तीरथ राज पटेल निवासी पोटियाकला आबादी पारा आदर्श नगर गाड़ी चलाने का कार्य करता है। तीन सितंबर 2021 की शाम को वह अपने घर में किसी बात को लेकर अपनी पत्नी संगनी पटेल के साथ विवाद कर रहा था। दोनों के बीच हो रहे विवाद के दौरान उसकी 12 वर्षीय पुत्री कुमारी लीलिमा पटेल बीच-बचाव करने आई तो गुस्साए आरोपी तीरथ राज पटेल ने अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही आरोपी की बेटी चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली और घर के बाहर रखें पानी के ड्रम से पानी निकाल कर अपने ऊपर लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान आसपास के लोग एकत्र हो गए और उन्होंने कंबल डालकर आग को बुझाया। पड़ोसियों ने तुरंत लीलिमा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जिला अस्पताल इलाज के लिए ले गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान लीलिमा ने दम तोड़ दिया था।