गरीबों को मोर मकान-मोर चिन्हारी के तहत मकान लेने में हो रही है परेशानी
मुख्यमंत्री से शुरू में 75 हजार की राशि को 5 हजार करने लगाई गुहार
अंशदान राशि के व्यवस्था में गरीबों का छुट रहा पसीना
भिलाई (सुभांकर रॉय)। विकास कार्यों से प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने नगर निगम भिलाई द्वारा आदेश जारी करते हुए अंशदान की राशि लगभग 75 हजार रुपए व दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिन अंतिम समय प्रदान किया गया है। अंशदान की राशि के व्यवस्था में अब हितग्राहियों का पसीना छुटने लगा है। पीडि़त परिवारों का कहना है कि बीपीएल हितग्राही इतनी बड़ी रकम वे कैसे और कहां जुटाएंगे? हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अंशदान की राशि 5 हजार करने गुहार लगाई है।
ज्ञात हो कि मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत 402 यूनिट आवास का निर्माण किया जा चुका है। यह आवास आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, शांतिनगर कोहका एंव कुरूद में निर्मित है। शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर चिन्हारी में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के केनाल रोड जैसे अन्य विकास कार्यों से प्रभावित परिवार को मकान आवंटित कर व्यवस्थापन किये जाने से पूर्व राशि जमा करने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने 7 दिन का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
पहले जमा करना होगा लगभग 75 हजार रुपए
तोडफ़ोड़ व विस्थापित परिवार सहित शहरी किरायेदारों को आवास के लिए प्रारंभ में 75 हजार रुपए अंशदान राशि के रूप में जमा करना है। गरीबी रेखा के तहत जीवन यापन करने वाले परिवारों को इतनी बड़ी रकम जुटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रारंभ में 5 हजार रुपए के आसपास निगम द्वारा जमा लेना चाहिए। आवास आबंटन के आदेश कॉपी मिलने पर इसके माध्यम ेसे बैंक से लोन लेकर बाकी पैसा का भुगतान निगम में कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सरल भी है, लेकिन कई हितग्राही 75 हजार जुटाने में असमर्थ है। ऐसे में अंशदान की राशि अधिक होने के कारण कई पात्र हितग्राहियों को इस योजना से वंचित होना पड़ेगा। लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आवास आबंटन के पूर्व मांगी गई अंशदान की राशि में कमी लाने की विनती की है।
पात्र शहरी किरायेदार भी परेशान
सालों से नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत किराये में रहने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए भी जो योजना बताई जा रही है वह भी समझ से परे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत पात्र किरायेदारों के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें ईडब्ल्यूएस मकान का मूल्य लगभग लगभग 4 लाख 75 हजार रुपए का है। आवास आबंटन के पूर्व 75 हजार रुपए जमा करने के आदेश को लेकर हितग्राही परेशान व असमंजस में है। यह राशि कम कराने कई हितग्राही जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंच रहे हैं।
यह है परेशानी
सूत्रों ने बताया कि शासन द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपए सब्सिडी देने के बाद आवास का मूल्य लगभग 3 लाख 25 हजार रुपए है। इसमें अंशदान के रूप में पहले लगभग 75 हजार रुपये जमा करना होगा। शेष बचे रकम को एक साल के भीतर चार से पांच किश्तों में देना होगा। राशि जमा करने के बाद ही आबंटन संबंधी दस्तावेज निगम द्वारा प्रदान किया जाना है। पर यहां सवाल यह उठता है कि बीपीएल परिवार जो जैसे तैसे घर का किराया पटाते हुए गुजर बसर कर रहे हैं ऐसे में योजना के पात्र बीपीएल परिवार 75 हजार रुपए की व्यवस्था कहां से करेंगे।
380 मकान पूरी तरह तैयार
मोर मकान-मोर चिन्हारी के तहत माइलस्टोन स्कूल खम्हरिया में 810, ग्रीन वैली खम्हरिया में 84, सूर्या विहार मॉल के पास खम्हरिया में 493, कोहका में 58, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खम्हरिया में 322 एवं एनआर स्टेट खम्हरिया में 210 मकान का कार्य निर्माणाधीन और प्रगति पर है। इनमें से अधिकतर मकानों का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। वहीं अम्रपाली वनांचल सिटी में 312, शांति नगर कोहका में 36, ट्रेचिंग ग्राउंड कुरूद के समीप 32 कुल 380 मकान हितग्राहियों के लिए पूरी तरीके रहने के लिए तैयार हो गए है।