खबर का असर: होटल व्यवसायी पर लगाए गए फाइन को भिलाई निगम ने किया कम, प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक को नोटिस जारी

खबर का असर: होटल व्यवसायी पर लगाए गए फाइन को भिलाई निगम ने किया कम, प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक को नोटिस जारी

 भिलाई। भिलाई नगर निगम अंतर्गत वार्ड 15 अम्बेडकर नगर स्थित छोटू स्वीट्स होटल पर 50 हजार रुपए फाइन ठोकने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर नगर निगम भिलाई के आयुक्त के निर्देश पर जोन 2 स्वास्थ अधिकारी ने प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक जोन क्रमांक 2 वैशालीनगर अंजनी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
ज्ञात हो कि  26 मई को आजाद हिंद टाइम्स ने ‘पार्षद और नगर निगम भिलाई की उपेक्षा का सजा भुगतने को मजबूर वाडर्वासी और व्यापारी, साफ सफाई के नाम पर जबरन वसूला जा रहा जुर्माना’ शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वार्ड 15 आंबेडकर रामनगर में निगम तुहर द्वार के तहत शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें भिलाई निगम कमिश्नर रोहित व्यास, महापौर नीरज पाल जनता की समस्या सुनने पहुंचे थे। आयुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान नाली जाम पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश दी गई थी। 
छोटू होटल संचालक पर 50 हजार रुपए इतनी बड़ी राशि फाइन लगाने को लेकर 2 दिन गर्मा गर्मी का माहौल रहा। इस बीच कुछ कांग्रेसी नेताओं और व्यापारियों ने भी इस जुर्माने का विरोध किया। निगम आयुक्त के जांच के बाद जुर्माने की राशि 50 हजार रुपए को कम कर इसे 12 हजार रुपए किया गया। इस पर कांग्रेसियों तथा होटल संचालक ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया है। वहीं नगर निगम ने होटल संचालक को बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए हैं।
 आखिर क्यों मिला अंजनी सिंह को नोटिस
जोन क्रमांक 2 वैशालीनगर के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक  अंजनी सिंह को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि दिनांक 26.05.2023 को छोटू स्वीट्स होटल में गंदगी जाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी थी। दिनांक 27.05.2023 को दूरभाष पर लोगों से जानकारी प्राप्त हुई एवं फेसबुक में रसीद के साथ आपकी हस्ताक्षरयुक्त पर्ची डाली गयी है जिसमें उक्त संस्थान को छापा पड़ने वाला है का उल्लेख किया गया है। जिसमे आपका हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर दर्ज है। आपका इस प्रकार का कृत्य नगर पालिक निगम की सेवा अधिनियम के विपरित कार्य किया गया है। अत: तद्संबंध में आप अपना पक्ष लिखित में तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नगर पालिक निगम सेवा अधिनियम के अन्तर्गत उच्च अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही हेतु नस्ती प्रेषित की जायेगी। जिसके लिए आप जवाबदार होंगे।