मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम खत्म होते ही दुर्ग जिले में जुआ सट्टा का काम शुरू, भिलाई में 26000 नकदी के साथ पकड़ा गया चूचरु
भिलाई। एक और जहां दुर्ग जिला पुलिस द्वारा जुआ सट्टा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है तो वही थाने से महज कुछ ही दूरी पर सट्टा खिलाने वाले पकड़े जाते हैं जो सोचनीय विषय हैं। सूत्रों ने बताया कि दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित होने के कारण कुछ दिनों से जुआ सट्टा बंद था। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम खत्म होते ही फिर से जुए सट्टे का खेल प्रारंभ हो गया है। सुपेला थाना पुलिस ने आज 26465 रुपए के साथ सटोरियों को गिरफ्तार किया है। अब इसे सुपेला पुलिस की कामयाबी बताएं या दुर्ग जिला पुलिस की नाकामी?
पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव से मिली जानकारी के अनुसार सुपेला क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट में लंबे समय से सट्टा चलाने वाला चुचरू पकड़ा गया है। सट्टा पट्टी और नगद 26,465 रुपए, 5 calculator और 8 मोबाइल भी जब्त किए गए है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 लागू कर दिया गया है। सट्टा एवं ऑनलाइन सट्टा अजमांतीय है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए 15 मार्च को 2023 को राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद 23 मार्च को राजपत्र में प्रकाशन के बाद से छतीशगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम लागू हो चुका है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी व्यक्ति के सट्टा खेलते खिलाए जाते पकड़े जाने पर धारा 6 प्रावधानों के अनुसार प्रथम बार में छः से तीन साल की सजा दस हजार तक का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर एक से पांच साल पांच साल साल की सजा और पचास हजार जुर्माना, धारा अजमानतीय है थाने से जमानत नहीं मिलेगी। आनलाइन जुआ खिलवाने या खेलेगा ,या सहयोग करेगा तो धारा 07 के प्रावधानों के तहत प्रथम बार में 1 से 3 साल की सजा 50 हजार से 5 लाख का जुर्माना है। मामला अजमानती ,थाने से जमानत का प्रावधान नहीं है। सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते पकड़े जाने पर धारा 03 के प्रावधानों के अनुसार 6 माह का कारावास एवम 3 से 10 हजार का जुर्माना है। इस अधिनियम में जुआ के लिए फाइनेंस करने वालो ,गिरफ्तारी के दौरान गलत नाम पता पुलिस को बताने वालों, जुआ घर के स्वामी, आनलाइन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने वालो के विरुद्ध कारवाही के लिए कड़े प्रावधान किए गए है।