भिलाई के रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक पर नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने की छापेमारी
पिछले 10 साल से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था
भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक पर नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला के नेतृत्व में नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने छापेमारी की। क्लीनिक के पास नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस नहीं था, जिसके कारण क्लीनिक को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया।इसी के साथ, रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, कुरुद रोड, कोहका और सिटी डेंटल क्लीनिक, नेहरू नगर भिलाई को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक डॉ. शुक्ला और उनकी टीम ने नेहरू नगर, भिलाई स्थित रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक पर अचानक छापा मारा। क्लीनिक का स्टाफ संचालन के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, क्लीनिक के पास नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस भी नहीं था। यह क्लीनिक पिछले 10 साल से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था।
शुक्ला ने बताया कि उन्हें इस क्लीनिक के खिलाफ जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत मिली थी। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मामले की जांच के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। क्लीनिक के प्रबंधन को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।डॉ. शुक्ला ने कहा कि अगर तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।