पत्नी को नहीं भेजने पर ससुर की हत्या और साले को चाकू मारने वाले को आजीवन कारावास
बिलासपुर। पत्नी को साथ नहीं भेजने पर नाराज पति ने अपने ससुर और साले पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ससुर की मृत्यु हो गई। वहीं, साला गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर तखतपुर थाना ने अपराध दर्ज किया थाा। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी और वर्तमान में यादव नगर में रहने वाले सुरेश कर्ष ने 6 मई 2022 को दोपहर 1 बजे तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंआ में अपने ससुराल पहुंचा।
यहां पत्नी काे साथ नहीं भेजने पर नाराजगी जताते हुए ससुर शिवराम रजक पर चाकू से हमला कर दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं, साले कुलदीप रजक के पेट में चाकू घोंप कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस पर तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी दमाद सुरेश कर्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 307 के तहत अपराध दर्ज किया।
जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और मौके पर मौजूद गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेन्द्र गोरख ने आरोपी के विरूद्ध सशक्त साक्ष्य होने से आरोप प्रमाणित पाए जाने और अपराध की गंभीर प्रकृति का होने का तर्क देते हुए कड़ी सजा देने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
पति के आए दिन झगड़े से परेशान होकर पत्नी सुजाता कर्ष अपने मायके चली आई थी। आरोपी ने उसे घर आने के लिए कहा। पत्नी ने कहा कि जब तुम अपने माता-पिता के साथ लेने आओगे तभी ससुराल लाैटूंगी। इस बात से नाराज होकर आरोपी सुरेश ने पत्नी के मायके पहुंचकर ससुर और साले पर हमला कर दिया।