उपभोक्ता फोरम का इंश्योरेंज कंपनी को निर्देश, पॉलिसी धारक को करें 10 लाख का भुगतान
बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर 6 लाख 60 हजार, 7% वार्षिक ब्याज दर के साथ लौटाने और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है। रामा वैली की रमा भदौरिया ने एचडीएफसी सुपर प्लस प्लान बीमा योजना में 5 साल तक प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए जमा किए थे। पॉलिसी शेयर बाजार के अधीन थी। निर्धारित अवधि के बाद बाजार मूल्य के अनुरूप उपभोक्ता को राशि लौटाई जानी थी। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने कंपनी में आवेदन कर जमा राशि के बारे में जानकारी मांगी। जानकारी नहीं दी गई बल्कि 17 अगस्त 2020 को कंपनी ने महिला के खाते में 3 लाख 40 हजार जमा कर दिया। महिला ने इस पर उपभोक्ता फोरम में वाद किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद की तिथि से 7% ब्याज दर के साथ 10लाख के भुगतान का तथा 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व 3 हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया है।