स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि पर लगेगी रोक
आदेश का पालन नहीं करने पर 1 से 10 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि से दिल्ली के लोग काफी परेशान थे. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. सरकार केबिनेट में दिल्ली स्कूल फी एक्ट को मंजूरी दे दी है. स्कूल फीस एक्ट मंजूरी के बाद दिल्ली में स्कूलों की फीस वृद्धि में मनमानी बंद होगी. दिल्ली में अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने को लेकर कोई नियम नहीं था.
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने फीस बढोतरी के खिलाफ कच्चा मसौदा तैयार किया है। जल्द ही विधानसभा की एक अरजेंट बैठक बुलाकर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। 31 जुलाई को फीस तय करके 15 सितम्बर को इसे स्कूल लेबल कमेटी में लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 30-45 दिन में कमेटी फीस का फैसला करेगी। इसके बाद ये जिला स्तरीय कमेटी और फिर राज्य कमेटी के पास जाएगा। अक्तूबर-नवम्बर तक फीस कितनी होगी, पैरेंट्स को पता चल जाएगा।
जो स्कूल कमेटी के निर्णय के हिसाब से फीस नहीं लेगा, उस पर 1-10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, 1973 के एक्ट में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं था, पिछली सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। बच्चों का भविष्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। किसी बच्चे को फीस नहीं देने पर बाहर बिठाया तो 50 हजार प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूल को जुर्माना देना होगा। हमने आज ये कैबिनेट में ये बिल पास किया है। ये जल्द कानून बनेगा और 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा।