चार दिन में 68 शराबी वाहन चालकों एवं 762 बिना हेलमेट, 12 माल वाहक में सवारी ले जाते वाहन चालकों पर कार्रवाई
10-10 हजार रुपए का काटा गया चालान

भिलाई। जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के द्वारा यातायात पुलिस को दिये गये सख्त निर्देश पर एवं सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) के मार्ग दर्शन तथा श्री सतांनद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात) के नेतृत्व में नशे की हालत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, बिना हेलमेट की वजह सें होने वाली मौत, मालवाहक में सवारी ले जाते वाहनों को रोकने हेतु "ऑपरेशन - सुरक्षा" अभियान के तहत 04 दिन में 856 चालको के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस अभियान के तहत लगातार चौथे दिन भी दुर्ग जिले के ऐसे स्थान जो दुर्घटनाजन्य क्षेत्र में बिना हेलमेट वाहन चालान, मॉल वाहक वाहन में सवारी ले जाते एवं सायं 06.00 बजे से 12.00 बजे तक वाहन चालको को ब्रीथएनेलाईजर मशीन से चेक किया जा रहा हैँ जिसमें 68 वाहन चालक शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाये गये, 762 बिना हेलमेट, 12 मॉल वाहक में वाहन ले जाते कार्यवाही किया गया साथ ही शराब सेवन कर वाहन चालको का वाहन जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक वाहन चालको से 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा उनके लायसंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया।
अपीलः- यातायात पुलिस दुर्ग जिले के आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करे एवं किसी प्रकार का नशा करके वाहन न चलाये, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन ना चलाये, मॉल वाहक वाहन में यात्रा ना करें स्वयं तथा दूसरो को सुरक्षित आवागमन करने दें।