कोर्ट के आदेश पर 7 आरोपियों पर मामला दर्ज

कोर्ट के आदेश पर 7 आरोपियों पर मामला दर्ज

भिलाई। 24 साल पहले फाइनेंस कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का शिकार एक बुजुर्ग 18 साल तक  न्याय पाने थाने का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब कोर्ट के आदेश के बाद 7 लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जानकारी के अनुसार प्रगति नगर निवासी 77 वर्षीय अमर सिंह ठाकुर के मुताबिक वर्ष 1996 में उन्होंने बेटी के लिए स्कूटी फाइनेंस कराई। उस दौरान कंपनी के एजेंट ने उन्हें बातों में लगाकर फार्म 28 के तीन, फॉर्म 29 के 4 और फॉर्म 30 और शपथपत्र के कोरे कागज पर साइन करा लिया। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों ने उनके नाम पर दूसरे व्यक्ति के लिए बाइक फाइनेंस कर दी। वर्ष 2002 में बाइक का बालाघाट में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें अपने नाम दूसरी बाइक फाइनेंस कराए जाने की जानकारी हुई। वाहन का रजिस्ट्रेशन उनके नाम होने की वजह बैहर कोर्ट (बालाघाट) में 8 साल तक चक्कर काटने पड़े। घटना के बाद प्रार्थी ने नेवई थाना और पुलिस के आला अफसरों से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनके खाते से बाइक की किश्त काटे जाने की बात कहकर मामले को दबा दिया। बैंक में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी पता चला कि खाते से किश्त नहीं कटी। तब प्रार्थी ने कोर्ट में आवेदन दिया। न्यायालय ने विवेक अग्रवाल, अनिल शर्मा, जितेंद्र मालवीय, महेंद्र बिसेन, व्यंकटेश उर्फ चिन्ना, एजी गनीखानी, ललित पांडेय पर एफआईआर के आदेश दिए हैं।