चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक और युवक की हुई गिरफ्तारी
जांजगीर-चाम्पा। जिले के डभरा पुलिस ने इंस्टाग्राम पर बच्चे का अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि जिले में अब तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दर्जन भर मामले में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। सीसीपीडब्लूसी योजना अर्न्तगत भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित साईबर टाईप लाईन नंबर, जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबधित किये जा रहे हैं। वहीं अपराध के संबंध में निगरानी रखी जाती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है ? अब जब पूरे देश में पॉर्नोग्राफी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं तो यह जान लीजिए भारत में पोर्न देखना अपराध नहीं है। लेकिन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना न केवल अपराध है बल्कि इसके लिए सात साल तक की सजा का भी प्रावधान है। पोर्न फिल्में बनाना, अश्लील कंटेंट को शेयर करना और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना यह सब आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत आता है। कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल तक सजा और दस लाख का जुर्माना हो सकता है। वही दोबारा ये काम करने पर सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाता है।