ग्राहकों को सौंपे जा रहे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लगे वाहन
परिवहन विभाग की उदासीनता मुख्य वजह
क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा लंबे अर्से से नहीं की गई शोरूम व डीलरों की जांच
भिलाई। शहर में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लगे वाहनों की डिलीवरी शोरूम व डीलरोंं द्वारा बदस्तूर जारी है। सख्त मनाही के बाद भी शो रूम संचालकों द्वारा आरटीओ विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा कार्रवाई व जांच नहीं किए जाने की स्थिति में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लगे सैकड़ों ग्राहकों को सौंप दिया जा जा रहा है। सोचनीय विषय है कि इस मामले में परिवहन विभाग द्वारा एक लंबे अर्से से दुर्ग जिले में स्थित एक भी शोरूम व डीलरों की जांच नहीं की गई है। वहीं परिवहन विभाग भी इस इंतजार में है कि कोई आए और शिकायत करें, ताकि कार्रवाई कर सके।
यातायात विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रशन के सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर शो रूम सहित डीलर पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे वाहन एक्सीडेंट कर भाग निकलते हैं और उन्हें पकडऩे में पुलिस को काफी मुश्किल होती है। ऐसे वाहन से दुर्घटना में बीमा कंपनियां अधिकांश मामलों में नुकसान की भरपाई और घायला को क्षतिपूर्ति भी नहीं देती है। इसके आवा बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवरी होने पर विभाग को समय पर गाड़ी का टैक्स भी नहीं मिल पाता। इससे राजस्व की हानि भी होती है।
क्यों हो रहा बिना नंबर के लगे वाहनों की डिलीवरी
सूत्रों ने बताया कि जब कोई ग्राहक वाहन खरीदने डीलर के पास पहुंचता है तो डाउनपेमेंट में कमी हो जाने पर सिर्फ इंश्योरेंस करके डिलीवर कर दिया जाता है। जब डाउनपेमेंट के शेष बचे रकम डीलर को दिया जाता है तब वाहन खरीदार को नंबर दिया जाता है। यही कारण है कि इसकी शिकायत वाहन मालिकों द्वारा भी नहीं की जाती, भले ही चेकिंग के दौरान पुलिस वाहन को जब्त कर लें।
आरटीओ विभाग भी उदासीन
लंबे समय से क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा जिले की शोरूम व डीलरों में एक भी जांच नहीं की गई है। विभाग इस इंतजार में है कि कोई आए और शिकायत करें, फिर कार्रवाई करेंगे। यही कारण है कि आज भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों में सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लगे बाइक, कार, टैम्पो फर्राटे मारते नजर आते हैं। यातातात पुलिस द्वारा बिना नंबर के वाहनों को चालान काटकर छोड़ दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर डीलरों व शोरूम द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लगे वाहनों की डिलीवरी नहीं की जाती है तो आज शहर की सड़कों में बिना नंबर के वाहन कैसे दौड़ रहे हैं?
ऐसे में नहीं मिलता बीमा का लाभ
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नहीं आ सकता है। ऐसा वाहन किसी को टक्कर मारकर भागता है तो नंबर के आधार पर उसे पकड़ा जाना मुश्किल होता है। ऐसे वाहन से दुर्घटना में बीमा कंपनियां अधिकांश मामलों में नुकसान की भरपाई और घायल को क्षतिपूर्ति भी नहीं देती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी की डिलीवरी होने पर विभाग को समय पर गाड़ी का टैक्स भी नहीं मिल पाता है और राजस्व की हानि भी होती है।
जांच कर करेंगे सख्त कार्रवाई
शोरूम व डीलर द्वारा बिना नंबर के वाहनों की डिलीवरी नहीं की जा सकती है। शीघ्र ही शोरूम व डीलरों की जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर बीना नंबर के वाहनों की डिलीवरी करने वाले शोरूम व डीलरों पर सख्त कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी।
अनुभव शर्मा
जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग
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