पाकिस्तान खुद को बताता है मुसलमानों का मसीहा, मुहर्रम के मौके पर लगाईं कई की पाबंदियां
जबकि भारत के जम्मू-कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस बिना किसी पाबंदी के पूरी शांति और सद्भाव के साथ निकाला गया
नई दिल्ली. खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले पाकिस्तान ने मुहर्रम जुलूस के अवसर पर अनेक पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें धारा 144 भी शामिल है, जिसका मतलब है कि चार लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते. इसके अलावा पाबंदियों की बाबत लंबा चौड़ा आदेश जारी किया गया है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को खैबर पख्तूनवा तथा अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़क को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है. जबकि भारत के जम्मू-कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस बिना किसी पाबंदी के पूरी शांति और सद्भाव के साथ निकाला गया.
उनकी सिफारिशें मांगी थीं, जहां कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति खतरनाक बताई गई थी. साथ ही उनसे यह सिफारिश भी मांगी गई थी कि वह मुहर्रम जुलूस के अवसर पर प्रशासन से और क्या मदद चाहते हैं जिनमें मोबाइल फोन सेवा ठप करने ऐसी सुविधाएं भी शामिल थीं. इसके बाद पाकिस्तान प्रशासन ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के नाम पर मुहर्रम की 9, 10 और 11 तारीख को जुलूस निकालने पर अनेक पाबंदियां लगा दीं. इन पाबंदियों में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्की, मारवात, एबटाबाद, डीआई खान, हंगू, ओरकजई, करम, कोहाट, पेशावर, टैंक, बन्नू, हरिपुर, मनसेहरा, मर्दन, नौशेरा सहित कई क्षेत्रों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है.
अफगान शरणार्थियों की आवाजाही पर प्रतिबंध
मुहर्रम के दौरान शहरों के भीतर मुस्लिम अफगान शरणार्थियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है और उन्हें निर्दिष्ट शिविरों के भीतर रहने के आदेश जारी किए गए हैं. स्पष्ट तौर पर मुस्लिम अफगानों को कहा गया है कि वह मुहर्रम के जुलूस में कदापि ना जाएं अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जहां-जहां भी अफगान शरणार्थी मौजूद हैं वहां पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि इस आदेश को सख्ती से लागू कराया जाए.