लोन देने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

लोन देने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

रायपुर। मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी देव कुमार पटेल पिता मनहरण पटेल उम्र 38 वर्ष साकिन नीमभाठा सराईपाली बोईदा हरदी बाजार थाना कुसमुंडा जिला कोरबा ने अपने साथ पीड़ित प्रार्थी राकेश कुमार पटेल एवं विशाल सिंह नायक के साथ थाना तेलीबांधा आकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि आरोपी पुरूषोत्तम मानिकपुरी कबीर फायनेंस का संचालक है, जो व्यवसाय के लिए लोन दिलाता है। प्रार्थी के ही परिचित के रामनाथ मरावी ग्राम अगराली थाना सीपत का माह अप्रैल 2021 मे आरोपी पुरूषोत्तम मानिकपुरी से मुलाकात प्रार्थी व पीड़ितो से कराया था। जिन्होने विभिन्न व्यवसाय के लिए अपने कबीर फायनेंस कम्पनी से लोन दिलाने के काम करना बताये। तब प्रार्थी एवं पीड़ितगण व्यवसाय के लिए लोन लेना इच्छा जाहिर किये जिस पर आरोपी पुरूषोत्तम मानिकपुरी ने अपने कबीर फायनेंस कम्पनी का रूल बताया कि बैंक मे खाता खुलवाने के लिए प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये नगद जमा करना होगा, लोन सिक्युरिटी के लिए लोन का 10 प्रतिशत रकम एफडी बनाने के लिए आफिस मे जमा करना होगा। इसके एक सप्ताह के अंदर लोन पास होकर आप लोगो के खाता मे ट्रान्सफर कर दिया जायेगा। आरोपी के लुभावने स्कीम से प्रार्थी एवं पीड़ितगण प्रभावित हो गये। आरोपी ने अपने स्टाफ के कर्मचारी को आईडीएफसी बैंक के खाता खुलवाने 10-10 हजार रूपये मांगने पर 10-10 हजार रूपये दिये थे। दिनांक 21.06.2021 को आरोपीगण सिक्युरिटी रकम साथ लेकर आफिस बुलवाये। प्रार्थी देव कुमार पटेल ने 30 लाख रूपये लोन चाहने के लिए 10 प्रतिशत की दर से 01 लाख 50 हजार रूपये आरोपी पुरूषोत्तम मानिकपुरी के पास जमा किये। जिसके बदले मे केनरा बैंक का चेक क्रमांक 020931 एवं 020932 का दो चेक 15-15 लाख रूपये का दिया था।

तभी प्रार्थी ने तुरंत चेकों का फोटाकापी करवाकर रख लिया था, कुछ समय के बाद पुरूषोत्तम मानिकपुरी ने दोनो चेक को वापस मांग लिया और कहने लगा कि कंपनी के उपर के अधिकारी लोग कह रहे है कि चेक वापस मांगो उसके खाता मे लोन रकम डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, यह बोलकर आरोपी पुरूषोत्तम मानिकपुरी ने धोखा देकर प्रार्थी से दोनो चेक को वापस मांग लिये। कुछ दिनो के बाद आरोपी पुरूषोत्तम ने अपने स्टाफ कबीर फायनेंस ग्रुप आपरेशन हेड टीका शंकर सिदार के नाम का चेक क्रमांक 000011 खाता क्रमांक 10067666672 का 10 लाख का प्रार्थी को दिये थे, जो अनादरित हो गया। प्रार्थी कुछ दिनों के बाद आरोपी पुरूषोत्तम ने बताया कि छत्तीसगढ का एग्रीमेंट नही चलेगा। नई दिल्ली मे एग्रीमेंट बनवाने आओ तब प्रार्थी अपने साथी गणेश राम साहू निवासी सुहेला के साथ नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट परिसर गये थे, जहां पर प्रार्थी की मुलाकात पुरूषोत्तम से होने पर 100 रूपये का स्टाम्प आनलाईन खरीदकर प्रार्थी को हस्ताक्षर करने कहा तब प्रार्थी ने कोरा स्टाम्प मे हस्ताक्षर करने से मना करने पर आरोपी ने प्रार्थी को छल पूर्वक कहने लगा कि लोन लेना है तो हस्ताक्षर करो अन्यथा वापस चले जाओ। तब प्रार्थी द्वारा लोन के लिए सिक्युरिटी रकम पुरूषोत्तम को दे चुका था इस कारण पुरूषोत्तम मानिकपुरी के कहे अनुसार कोरा स्टाम्प मे नीचे हस्ताक्षर कर दिया है। इसके अतिरिक्त एक कोरे कागज में अलग से हस्ताक्षर करवाकर रखा गया, दिल्ली से आने के बाद 2-3 दिन मे खाता मे लोन का रकम आ जायेगा कहकर इन्कम टैक्स जमा करने के लिए 30 हजार रूपये जमा करो कहकर दिनांक 30-09-2022 को मैग्नेटो माल तेलीबांधा रायपुर आफिस मे रकम मांग लिया प्रार्थी अपने खाता में लोन रकम आने का इंतजार करते रहा परंतु लोन का रकम खाता मे नही आया। 

तब प्रार्थी रायपुर आकर पुरूषोत्तम से पुनः लोन दिलाने के लिए बोला तब वह प्रार्थी को झुठा आश्वासन दिये कि लोन कुछ दिन मे मिल जायेगा। प्रार्थी को विश्वास दिलाने के लिये 03 लाख रूपये का केनरा बैंक खाता क्रमांक 5306201000414 का चेक दिया। जो पर्याप्त रकम नही होने से चेक बाउंस हो गया है। कबीर फायनेंस के संचालक पुरूषोत्तम मानिकपुरी ने छल कपट करके लोन दिलाने का प्रलोभन देकर कुल 01 लाख 80 हजार रूपये लेकर ठगी कर खयानत कर लिया है। इसी तरह प्रार्थी के चचेरा भाई राकेश पटेल को 20 लाख रूपये का लोन दिलाने के नाम पर छल करके सिक्युरिटी मनी 01 लाख रूपये ले लिया है। विशाल सिंह नायक निवासी मुरली से 10 लाख रूपये लोन दिलाने के लिए सिक्युरिटी रकम 1 लाख रूपये छल कर ले लिया है, कुल 3 लाख 80 हजार रूपये छल व ठगी करके रकम आरोपी कबीर फाईनेंस के संचालक पुरूषोत्तम मानिकपुरी लेकर खयानत कर लिये है। इसी तरह आस-पास के गांव के कई लोगो से ठगी किया है। हम लोग कबीर फायनेंस कंपनी के संचालक पुरूषोत्तम मानिकपुरी निवासी ग्राम खम्हरिया थाना कुसमुंडा जिला कोरबा हाल पिरदा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना क्रम मे आरोपी पुरूषोत्तम मानिकपुरी एवं उसके सहयोगी टीका शंकर सिदार को हिरासत मे लेकर मेमोरण्डम कथन लेख किया गया। जिसके कब्जा से कबीर फायनेंस की सील, मुहर, विजिटिंग कार्ड, लेटर पेड, ईकरारनामा व अन्य दस्तावेज जप्त किया गया है। आरोपियो को नोटिस देकर जानकारी लिया गया कि आम जनता को लोन देने के संबंध मे किसी समक्ष प्राधिकारी का प्रमाण पत्र हो तो पेश करें। जो कागजात पेश नही कर पाया है। आरोपी कबीर फायनेंस का संचालन बिना प्राधिकार पत्र के छल व बेईमानी पूर्वक आम जनता को लोन दिलाने के लिए रकम प्राप्त कर खयानत किये जाने हेतु संचालन कर रहा है। कबीर फायनेंस ने आपरेशन हेड के रूप मे अपने परिचित के सहयोग टीकाशंकर सिंदार को साथ रखकर दोनो अपराध मे संलिप्त है। भोले-भाले आम जनता को लोन दिलाने के नाम से स्टाम्प मे रकम प्राप्त करना लिखाकर रकम नगदी न देकर लोन मे देना कहकर भ्रमित करते हुये लोन का सिक्युरिटी रकम 10 प्रतिशत एफडी के रूप मे जमा करने बोलकर रकम का खयानत करना पाया गया है।

आरोपीगण - 01. पुरूषोत्तम मानिकपुरी पिता शांतिदास मानिकपुरी उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम खम्हरिया थाना कुसमुंडा जिला कोरबा हाल पता हाउसिंग बोर्ड कालोनी पिरदा ब्लाक नं. 01, म.नं. 01 थाना विधानसभा जिला रायपुर आफिस कबीर फायनेंस चैथा मंजिल शाप नं. 417 मैग्नेटो माल थाना तेलीबांधा रायपुर।

02. टीका शंकर सिदार पिता परस राम उम्र 26 वर्ष साकिन ग्राम चिखली थाना व जिला सारंगढ़ हाल पता पिरदा हाउसिंग बोर्ड कालोनी ब्लाक नं. 01. क्वा0 नं. 01 थाना विधानसभा जिला रायपुर कबीर फायनेंस ग्रुप चैथा मंजिल शाप नं. 417 मैग्नेटो माल थाना तेलीबांधा रायपुर।