औषधि शाखा दुर्ग की बड़ी कार्रवाई, भिलाई में न्यू आरजू मेडिकल और आदिराज मेडिकल्स का लाइसेंस निरस्त, मिश्रा मेडिकोज 10 दिन के लिए निलंबित

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि शाखा ने जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की है।
सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झडेकार के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक विष्णु प्रसाद साहू और चंद्रकला ठाकुर की टीम ने 12 सितंबर 2025 को भिलाई के सड़क 18, कैम्प-01 स्थित न्यू आरजू मेडिकल, मिश्रा मेडिकोज, आरजू मेडिकल, जिया मेडिकल और बालाजी मेडिकल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद सभी मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
न्यू आरजू मेडिकल द्वारा दिए गए जवाब को असंतोषजनक पाए जाने और गंभीर अनियमितताएं मिलने के कारण उसका औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह मिश्रा मेडिकोज के औषधि लाइसेंस को 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसी क्रम में आदिराज मेडिकल्स, मॉडल टाउन, भिलाई का भी निरीक्षण किया गया था। जांच में पाया गया कि फर्म ने कोडिन फॉस्फेट सिरप से संबंधित कोई वैध रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। इस पर विभाग ने उसका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया है। औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में मेडिकल स्टोर्स द्वारा ऐसे औषधियों की बिक्री के रिकॉर्ड में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, खासकर उन दवाओं के मामले में जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग संभव है।