घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले में गौतम गंभीर की बढ़ी मुसीबत

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले में गौतम गंभीर की बढ़ी मुसीबत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने गंभीर को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।  

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने अंतरिम आदेश पारित किया और सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली गंभीर की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। सत्र अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त करने के मजिस्ट्रेट (निचली) अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में पारित किया जाएगा। 29 अक्तूबर के अपने आदेश में सत्र अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला गंभीर के खिलाफ आरोपों पर निर्णय लेने में मन की अपर्याप्त अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इसमें कहा गया है, 'आरोपों में गौतम गंभीर की भूमिका की भी आगे की जांच होनी चाहिए।' सत्र अदालत ने मामले को वापस मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था और उसे एक विस्तृत नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।