हिजाब बैन: सुप्रीम कोर्ट में जजों के मतभेद से अटका मामला
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जजों की अलग-अलग राय ने हिजाब मामले को विस्तार दे दिया है। फिलहाल, साफ नहीं हो पाया है कि हिजाब पर अंतिम स्थिति क्या होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच के सामने रखने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी सुनवाई की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।
बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस गुप्ता ने मतभेद की बात कही। वहीं, जस्टिस धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया है और अंत में हिजाब पहनना अपनी पसंद का मामला है। उन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) और 25(1) का हलावा दिया। जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे उलट जस्टिस धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार किया।