नाबालिग की अंडरगारमेंट फाड़ वीडियो बनाने वाले 5 में 4 ही अभियुक्त, जिसके साथ रिश्ते में थी वह मुख्य आरोपी

नाबालिग की अंडरगारमेंट फाड़ वीडियो बनाने वाले 5 में 4 ही अभियुक्त, जिसके साथ रिश्ते में थी वह मुख्य आरोपी

बेगूसराय (एजेंसी)। बेगूसराय में 14 साल की लड़की के साथ हुई अमानवीय हरकत की निंदा हर जगह हो रही है। मणिपुर में दो युवती को नंगा कर घुमाया गया था लेकिन यह घटना भी कम नहीं। गायक के साथ पकड़ने जाने के बाद उसके साथ दरिंदे ऐसा करेंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लड़की के शरीर पर ऊपरी हिस्से में अंडरगारमेंट था, जिसे एक आदमी खींचकर फाड़ता हुआ दिख रहा था और दूसरा उसकी वीडियोग्राफी कर रहा था। मामला तूल पकड़ा तो फौरन बेगूसराय एसपी ने जांच और कारर्वाई के आदेश दिए। आरोपियों को पकड़ने के लिए जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि घटना के दौरान लोक गायक कपड़ा पहनने का प्रयास करता दिख रहा है, जबकि लड़की पहले अपने एकमात्र कपड़े को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। चार लोग मिलकर इन्हें नग्न करते हुए वीडियो बनाने वाले की मदद कर रहे हैं। वीडियो में चारों आधे-अधूरे दिखे हैं, लेकिन वीडियो बनाते हुए लड़की के शरीर को दिखाने वाले युवक का चेहरा सामने नहीं आया है। 
मामले की जांच के बाद पुलिस ने केवल 4 लोगों को ही अभियुक्त बनाया। इसमें से मुख्य आरोपी वह है, जिसके साथ लड़की पकड़ी गई थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस को वीडियो बनाने वाले को भी अभियुक्त बनाना चाहिए, इस घटना में वह भी शामिल था। लेकिन, पुलिस ने उसे नामजद नहीं किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस वीडियो बनाने वाले को बचाने की कोशिश कर रही है। उसने ही वीडियो बनाकर वायरल किया। इस गंभीर मामला है। पुलिस को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के मुख्य आरोपी किशुनदेव चौरसिया (तेघड़ा थाना इलाका) को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य तीन आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पीड़िता के फर्द बयान पर महिला थाने में 
मुख्य अभियुक्त किशुदेव चौरसिया को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एवं अन्य 03 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेघड़ा के नेतृत्व में धारा-341/323/342 / 376/354 बीसीडी/ 34 भा.द.वि. एवं 4/6/8 पॉक्सो एक्ट एवं 67 (बी) आईटी एक्ट एवं 3 (1) (डब्ल्यू), 3(2) (व्ही)  एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया है। एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर चार व्यक्ति को अभियुक्त नामजद बनाया गया है। सभी आरोपी लड़की के गांव के ही रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान रामजतन पासवान, रविंद्र ठाकुर एवं दिलीप पौद्दार के रूप में हुई है।