ठगों ने उगले कई राज, छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी लोगों को लगाया है करोड़ों रु. का चूना
पुण्य कमाने के नाम पर उड़ाया था 1.20 लाख रुपये के कबूतर
भिलाई। दुर्ग पुलिस ने मोती माला पिरोने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किए गए होमग्रोन कॉरपोरेशन के संचालक मास्टर माइंड सानू कुमार पिता विजय कुमार उम्र 24 साल निवासी ग्राम गोगारी तहसील जमालपुर थाना गोगारी जिला खगडिया बिहार तथा सह संचालक संजय उर्फ आनंद कुमार पिता अशोक राऊत उम्र 26 वर्ष निवासी रानीपुर, थाना फुलवारी शरीफ पटना बिहार को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 1,64,500 नगदी, 27.2 ग्राम सोने की चैन कीमती 2 लाख रुपये, 1 महिन्द्रा थार गाड़ी क्रमांक बीआर 01 एफएस 8517 कीमती 16.50 लाख रुपये जुमला कुल कीमती 20,14,500 रुपए बरामद किया है। सीएसपी स्क्वॉड दुर्ग, एन्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट दुर्ग एवं थाना दुर्ग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है।
सेक्टर-6 कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकारवार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषक पल्लव ने बताया कि होमग्रोन कॉरपोरेशन के संचालक मास्टर माइंड सानू कुमार को उत्तर प्रदेश के वाराणासी से तथा सहयोगी संजय उर्फ आनंद कुमार को पटना बिहार से गिरफ्तार किया गया है। संगठित रूप से अपराध को अंजाम देने व शहर में अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार का इस्तेमाल किया गया था। दुर्ग के आॅटो ड्राईवर के आधार कार्ड को जालसाजी पूर्वक प्राप्त कर उसी से अपना नकली आधार कार्ड बनवाया। उधारी के 12 लाख व फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर बनायी थी होमप्रोन कॉरपोरेशन कंपनी। दिल्ली के सदर बाजार से 40 लाख की काला मोती खरीदकर शहर के हितग्राहियों को वितरित किया था। पुण्य कमाने के नाम पर 1.20 लाख के उड़ाया था कबूतर। वाराणसी में चले लगातार 48 घंटों के आॅपरेशन से मिली पुलिस को सफलता। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अलावा बिहार के दानापुर, हाजीपुर, मध्यप्रदेश के जबलपुर, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा बीकानेर राजस्थान में लोगों के साथ ठगी की गई है। वाराणसी में भी लोगों को ठगने की योजना बनाई जा रही थी लेकिन दुर्ग पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सीएसपी दुर्ग आईपीएस वैभव बैंकर ने बताया कि दिनांक 20.01. 2023 को प्राची श्रीमती गीता राजपूत पति यीतेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी इंदिरा नगर बघेरा वार्ड नंबर 56 दुर्ग जिला दुर्ग थाना उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं घरेलू महिला हूँ, मुझे श्रीमती संगीता वैष्णव से जानकारी मिली कि होमग्रोन कारपोरेशन के डायरेक्टर जिनका कार्यालय प्रेम कमल कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट दुर्ग में स्थित है के द्वारा काला मोती गुथने / माला बनाने का रोजगार दे रहा है, जब मैं भी इंदिरा मार्केट के कार्यालय में गयी तब उसके आॅफीस में काम करने वाले व्यक्ति मिले, वहाँ एक व्यक्ति मिला जो अपना नाम सानू कुमार और होमग्रोन कारपोरेशन के प्रोपराईटर / डारेक्टर होना बताया सानू कुमार ने कहा कि मेरे कंपनी के द्वारा काला मोती और धागा दिया जायेगा, इसको माला बनाकर लाना है, जब माला बनाकर वापस करेंगे तब 3500 रुपये आपको दिया जायेगा और सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहले 2500 रूपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। यह काम 3 साल का रहेगा कहकर आश्वासन दिया। तब मैं और मेरे साथ आकास में गये अंजली मोहबीया, नमर्ता यादव, हितेश टाकुर, भावना सेन्द्रे, शशीकला सोनी, सेजल राजपुत, विद्या नायक के द्वारा भी कंपनी में 2500-2500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्के जमा किये और आॅफीस से मिले काला मोती और धागा को लेकर घर चले गये। जब हम लोगों के द्वारा 2500 रू. रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया गया, उस समय होमग्रोन कारपोरेशन के रोजगार समझौता 2500 रूपये जमा करने का इनवाइस और फस्ट एग्रीमेंट की प्रति दिया। हमारे द्वारा मोती की माला बनाकर इंदिरा मार्केट कार्यालय जमा करने जाने पर जानकारी मिला कि कार्यालय में ताला लगा है। आस-पास पता करने पर जानकारी मिला कि कंपनी को चंद कर डारेक्टर भाग गया है। इस प्रकार होमग्रोन कारपोरेशन के प्रोपराईटर / डारेक्टर सानू कुमार के द्वारा दुर्ग शहर के बहुत सारी महिलाओं से मोती गुवने की रोजगार का लालच देकर लाखो रुपये नगदी लेकर घोखाधडी कर भाग गया कि रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में आरोपी सानू कुमार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 52/2023 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त यो की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये नगर पुलिस अधीक्षक (दुर्ग) वैभव बैंकर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (सायबर) प्रभात कुमार (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) राजीव शर्मा (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में एवं ए.सी.सी.यू प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा व थाना प्रभारी निरीक्षक एस. एन. सिंह के नेतृत्व में ए.सी.सी.यू., सीएसपी दुर्ग स्क्वॉड एवं थाना दुर्ग की एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्रवाई हेतु लगाया गया था।
टीम द्वारा प्रार्थी एवं प्रेम कमल कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट दुर्ग स्थित होमग्रोन कॉरपोरेशन के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करते हुए आरोपी सानू कुमार के संबंधित मोबाईल नम्बर, बैंक एकाउण्ट एवं अन्य उपयोगी दस्तावेज की जानकारियों एकत्र की गयी। मोबाईल नम्बर, बैंक खाता स्टेटमेंट संबंधित नोडल अधिकारी से प्राप्त कर उनका सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सोनू कुमार अपनी पहचान छिपाने एवं घटना को संघटित रूप से अंजाम देने के लिए सभी जगहों (जैसे अपने ठहरने की व्यवस्था होटल एवं किराये का मकान, होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी खोलने हेतु गोमास्ता तैयार कराना, लोगों से तालमेल बिठाने हेतु मोबाईल नम्बर प्राप्त करना) पर फर्जी दस्तावेज बनाकर उपयोग में लाया गया है। टीम द्वारा आरोपी सानू कुमार के रूकने हेतु उपयोग में लाये गये दुर्ग, रायपुर स्थित महंगे होटलों एवं अनुरका रेसीडेन्सी स्मृति नगर दुर्ग स्थित किराये के मकान पर जाकर निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण एवं फर्जी दस्तावेज प्राप्त किये। आरोपी सानू कुमार द्वारा होमग्रीन कॉरपोरेशन कंपनी खोलने हेतु नगर निगम दुर्ग को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों को प्राप्त कर उनका सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। जिससे आरोपी की पहचान सानू कुमार पिता विजय कुमार उम्र 24 साल निवासी ग्राम गोगारी तहसील जमालपुर थाना गोगारी जिला खगड़िया बिहार के रूप में सुनिश्चित की गयी। जिससे नगर पुलिस अधीक्षक (दुर्ग) श्री वैभव बैंकर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (सायबर) श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर खगडिया बिहार के हेतु रवाना की गयी। टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर आरोपी सानू कुमार के बारे सूचना तंत्र लगाते हुए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गयी। जिसमें यह ज्ञात हुआ कि आरोपी सानू कुमार घटना के उपरांत अपने गांव आया था व वतर्मान में घूमने हेतु नेपाल गया है जहाँ से वह वाराणसी आयेगा। टीम द्वारा आरोपी सानू कुमार के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर लगातार 48 घंटो तक आॅपरेशन करते हुए वाराणसी स्थित शक्ति अपाटर्मेन्ट शिवपुर किराये के मकान पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी सानू कुमार पुलिस को गुमराह करता रहा किन्तु सघन एवं तकनीकी रूप से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी द्वारा बताया गया कि वह होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी का डायरेक्टर था जहाँ वह लोगों को काला मोती और पागा देता था, लोगों से मोतियों की माला बनाकर लाने को कहता, जब वे माला बनाकर वापस लायेगें तब उन्हें 3500 रु. दिया जावेगा और सदस्यता ग्रहण करने के एवज में उनसे 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराता था। आरोपी ने बताया कि वह अक्टूबर माह 12 लाख रूपये उधारी लेकर में दुर्ग आया व राह चलते एक रिक्शा चालक से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने की बात कहकर उससे बातों ही बातों में उसका आधार कार्ड प्राप्त किया। उस आधार कार्ड में अपना फोटो डलवाकर फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उसका उपयोग होटलों में रुकने, घटना को अंजाम देने के लिए मोबाईल सिम खरीदने के लिए किया। दुर्ग स्थित एक महंगे होटल में एक सप्ताह रुकने के दौरान आरोपी सानू कुमार ने ओएलएक्स पर सर्व कर कंपनी खोलने के लिए प्रेम कमल कॉम्लेक्स इंदिरा मार्केट दुर्ग का चिन्हांकन करते हुए उस जगह के प्रथम तल को 40 हजार रूपये प्रतिमाह में किराये पर लिया, होमग्रोन कारपोरेशन का बोर्ड स्थानीय दुकान से बनवाया, कार्यालय में फर्नीचर एवं कम्प्यूटर लगवाया एवं अपने रूकने हेतु किराये के मकान जो कि अनुस्का रेसीडेन्सी स्मृति नगर दुर्ग में स्थित है कि व्यवस्था की कार्यालय संचालित करने हेतु कमर्चारियों की भर्ती की। आरोपी द्वारा कार्य की अधिकता होने से अपने साथी संजय उर्फ आनंद को पटना से बुलाकर उक्त कार्य में लगाया। संजय मोती माला की व्यवस्था का कार्य संपादित करता था। आरोपी सानू कुमार ने संजय कुमार को भी अपनी पहचान छिपाकर रखने को कहा। आरोपी संजय भी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए अपनी पहचान छिपा कर रखा। संजय कुमार होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी के लिए दिल्ली जाकर मोती माला बनाने के आवश्यक सामग्री काला मोती, धागा खरीदकर उसे दिल्ली से दुर्ग पार्सल से भेजवाने का कार्य देखता था। खरीदे गये सामग्रियों का भुगतान आरोपी सानू कुमार फर्जी खोले गये बैंक खातों के माध्यम से करता था। आरोपी सानू कुमार द्वारा लगभग 40 लाख रूपये की काला मोती दिल्ली स्थित सदर बाजार से की गयी जिसे हितग्राहियों को वितरित किया गया। आरोपी संजय कुमार को टीम द्वारा पटना स्थित उसके पैतृक मकान में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से 1,64,500 नगदी 27.2 ग्राम सोने की चैन कीमती 02 लाख रूपये, 01 महिन्द्रा थार गाड़ी बी. आर. 01 एफ.एस. 8517 कीमती 16.50 लाख रू. जुमला कुल कीमती 20,14,500 रू बरामद। अग्रिम कायर्वाही थाना दुर्ग से की जा रही है।
इस कार्रवाई में थाना दुर्ग से उप निरीक्षक देवाभारती, थाना मोहन नगर से सउनि किरेन्द्र, सीएसपी एक्वॉड दुर्ग से आरक्षक जावेद खान, किशोर सोनी, नासीर बक्स, कमलेश यादव, गौर सिंह, पीटर थामसन, एन्टी क्राईम सायबर युनिट से सउनि शमित मिश्रा, प्र. आर. चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक प्रदीप सिंह, धीरेन्द्र यादव, जावेद हुसैन की उल्लेखनीय भूमिका रही।