व्यवसायी के हत्यारे को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
रायगढ़। जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने हत्या के मामले के दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खरसिया के बानीपाथर में 8 जनवरी 2022 को क्रशर व्यवसायी की टांगी मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग सालभर चली सुनवाई के बाद डीजे ने आरोपी को दोषी करार दिया। खरसिया के बानीपाथर में स्थित पत्थर खदान और क्रशर के संचालक राजेश कुमार अग्रवाल की पास में रहने वाले धोबीलाल मौवार (40) टांगी मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल राजेश की पत्थर खदान से लगा हुआ खेत धोबीलाल का था। खनन और क्रशिंग के कारण धूल उड़ती थी। इससे धोबीलाल अपने यहां खेती नहीं कर पाता था। इसके लिए कई सालों से दोनों के बीच मुआवजे पर सहमति बनी हुई थी। राजेश धोबीलाल को हर साल 15 हजार रुपए देते थे। राजेश ने पहले धोबीलाल को जमीन बेचने की पेशकश भी की थी, लेकिन धोबीलाल तैयार नहीं हुआ था। 8 जनवरी 22 को सुबह 11 बजे राजेश अपनी कार से खदान पहुंचे। वे यहां मुआयना कर रहे थे। इसी बीच हाथ में टांगी लिए धोबीलाल मौवार भी पहुंचा। उसने राजेश से धूल से हो रहे नुकसान पर मुआवजा बढ़ाने की मांग की। राजेश ने इसे अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे। धोबीलाल ने पीछे से उनके सिर पर टांगी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण राजेश वहीं गश खाकर गिर पड़े और थोड़ी देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद आरोपी को पकड़ लिया। उसके विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने पैरवी की।