भिलाई: दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति व सास पर अपराध दर्ज
भिलाई। दहेज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में शिक्षित महिला पुलिस ने महिला की शिकायत पर राम नगर वार्ड 19 सुपेला निवासी पति और सास के खिलाफ धारा 498 ए तथा 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार सुचित्रा सिंह पति आविनाश सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी बोरिया जिला बेमेतरा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनका विवाह दिनांक 21/06/2022 को सुपेला के आर्य समाज में राम जानकी मंदिर रोड वार्ड 19 राम नगर नियर जलाराम केटरर्स मिलाई निवासी अविनाश सिंह के साथ हुआ था। उसके बाद मेरा पति मुझे झारखण्ड लेकर चले गये। वहां 1 सप्ताह रहने के बाद मुझे 264 नगर मलाई लेकर आये सप्ताह ठीक रखने के बाद मेरे पति व सास श्रीमती लीला सिंह के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। मुझे बार-बार बोलने लगे कि बिहारियों में रीवाज है दहेज लाने का तुम भी अपने पापा को बोलो कि शादी और रिसेप्शन मे जो 3 लाख रुपये लगा है उसे मांगों कहने लगे मेरे द्वारा मना करने पर मेरी सास व पति ने मुझे बहुत मारा डर के मारे मैने अपने एकाउंट से 15 हजार रुपये निकाल कर अपनी सास को दिया मेरा पति पैसे के लिये बार-बार बोलता रहता है।
लोक लाज के डर के कारण मैं अपने घर वालो को कुछ नहीं बता पाती थी। उसके बाद मुझे मेरी सास और पति के द्वारा मारा भी गया जिससे मुझे चोट भी लगी थी। इस लिये मैं दिनांक 12/09/20022 को अपने जेठ के घर चली गयी। जहां मैं दो दिन तक थी। मेरे जेठ को घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना की बात को बतायी. तब वह मुझे दिनांक 15/09/2022 को मेरे मायके में आ गये। निवेदन है कि मेरे साथ दहेज प्रताडना घरेलू हिंसा के कारण मेरी सास श्रीमति तीला सिंह एवं पति अविनाश सिंह उक्त दोनों व्यक्तियों के ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।