SP और IG ने नवीन कानूनों के संबंध में पत्रकारों को दी जानकारी, कानून के बारीकियों को बड़े ही सरल तरीके से समझाया
दुर्ग। पुलिस मुख्यालय नया रायपुर के निर्देशानुसार आज पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर 6 में नवीन कानूनों के संबंध में पत्रकारों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील हुए नवीन अपराधिक कानूनों जिसमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पत्रकारों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना था, ताकि वे समाज को सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकें।
कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग और पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला द्वारा किया गया। उन्होंने नए कानूनों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस कार्यशाला में पत्रकारों ने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया और अपने प्रश्नों के माध्यम से विषय की गहनता को समझने का प्रयास किया। इस पहल से पत्रकारों को अपने कार्य में अधिक दक्षता और सटीकता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
कार्यशाला के अंत में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने सभी पत्रकारों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें नवीनतम कानूनों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उपरोक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर , नगर पुलिस अधीक्षक(प्रशिक्षु आई पी एस) चिराग जैन, नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी , उप पुलिस अधीक्षक चंद्रप्रकाश तिवारी, थाना प्रभारी भिलाई नगर सहित अन्य जवान शामिल रहे।
मुख्य बिंदु:
1. ई -एफ आर आई (E-FIR): पुलिस महानिरीक्षक ने इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (E-FIR) के महत्व और प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे यह प्रणाली पेपरलेस और अधिक प्रभावी है।
2. पेपरलेस प्रोसीजर: पत्रकारों को पेपरलेस प्रक्रिया के लाभ और इसके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को तेजी से और पारदर्शी तरीके से निपटाया जा सकता है।
3. सर्च एंड सीजर (Search and Seizure): पुलिस अधीक्षक ने सर्च और सीजर की नई प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि इन प्रक्रियाओं के दौरान नागरिक अधिकारों का संरक्षण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।