10 रुपए के सिक्के नहीं लेने पर अब दर्ज होगा एफआईआर
कलेक्टर ने दिए कार्यवायी के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मे कई वर्षों से 10 रुपए के सिक्के के माध्यम से लेन देन बंद है। कई व्यापारियों द्वारा 10 रुपए के सिक्के लेने से इंकार कर दिया जाता है। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में रायपुर के कलेक्टर ने 10 रुपए का सिक्का नहीं लेने वालों व्यापारियों पर कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारियों पर केस दर्ज किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि इस समस्या से अवगत होने के बाद भी प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वहीं वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में एक रुपए के छोटे सिक्कों को भी लेने से व्यापारियों द्वारा इंकार किया जा रहा है।
राजधानी के किसी भी किराना दुकान, पान ठेलों आदि में 10 रुपए के सिक्के नहीं लिए जाते। सामान देने वाला व्यापारी 10 रुपए के सिक्के लेने से साफ इनकार कर दिया जाता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि 10 के सिक्के बड़ी संख्या में इकट्ठा करने पर बैंक वाले भी उसे जमा करने से इंकार कर देते हैं। कारोबारी संगठनों के दबाव बनाने के बाद बैंक ने सिक्के लिए थे, मगर 10 का सिक्का न लेना एक चलन बन चुका है।
कलेक्टर ने व्यापारियों से की अपील
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे से लाखे नगर निवासी डॉ. जितेंद्र सोनकर ने 10 रुपये के सिक्के को बाजार में मान्य करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए थे। इस पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने रायपुर जिले के निवासियों एवं व्यापारियों से अपील की है कि 10 रूपये के सिक्के को लेने से इंकार न करें। अगर कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक आॅफ इडिया द्वारा जारी किए गए सिक्कों को नही लेता है ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज कराया जा सकता है।